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एक एप की काफी है अब ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी साथ में रखने से मिलेगी निजात

locationनागौरPublished: Aug 24, 2019 08:14:13 pm

Submitted by:

Dharmendra gaur

ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) गाड़ी के साथ चलने की जरूरत नहीं है। परिवहन विभाग के वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर के जरिए दोनों दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी माय परिवहन एप के जरिए वाहन के मालिक व चालकों को मुहैया कराई जा रही है।

electronic Driving Licence and RC of mParivahan is Valid in all india

एक एप की काफी है अब ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी साथ में रखने से मिलेगी निजात

मोबाइल एप में होगी वाहनों की आरसी व लाइसेंस, डिजिटल प्रति डाउनलोड करने विभाग करेगा जागरूक, आरसी साथ में रखने के झंझट से मिलेगी मुक्ति
नागौर. ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) गाड़ी के साथ चलने की जरूरत नहीं है। परिवहन विभाग के वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर के जरिए दोनों दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी माय परिवहन एप के जरिए वाहन के मालिक व चालकों को मुहैया कराई जा रही है। इसके लिए स्मार्टफोन व उपयोग में लिया जा रहा मोबाइल नंबर परिवहन कार्यालय रजिस्टर्ड होना चाहिए। एप को मोबाइल में डाउनलोड कर दोनों डॉक्यूमेंट इसमें सेव किए जा सकते हैं। एक क्लिक पर ही डीएल और आरसी की डिजीटल कॉपी उपलब्ध हो जाएगी। वाहन की जांच के दौरान दस्तावेज मांगने पर मोबाइल के जरिए दिखा सकते हैं और यह पूरी तरह वैध होगा। Nagaur DTO News


विभाग लोगों को करेगा जागरूक
भारत सरकार के सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने परिवहन विभाग अधिकारियों व पुलिस को आदेश जारी कर अधिकाधिक लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है। आम तौर पर लोग चोरी होने, खो जाने या खराब होने के भय से डीएल या आरसी साथ में नहीं रखतेे हैं। परिवहन विभाग अथवा यातायात पुलिस दस्तावेज नहीं होने के कारण चालान कर देती है। लोग बहाना होता है कि जल्दी में लाना भूल गए। अब वाहन चालकों के लिए परिवहन मंत्रालय ने एक अच्छी व्यवस्था शुरू की है। अब कहीं भी जाते समय दस्तावेजों की हार्ड कॉपी ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ डिजीटल कॉपी आईटी एक्ट 2000 के अनुसार वैध होगी। Nagaur DTO News in hindi


ऐसे पूरी करनी होगी प्रक्रिया
शासन सचिव व परिवहन आयुक्त राजेश यादव ने प्रदेश के सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। गूगल प्ले स्टोर से एम-परिवहन एप डाउनलोड कर इंस्टॉल कर साइन अप करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करने पर मोबाइल पर मिले ओटीपी को दर्ज करने के बाद जानकारी भरकर प्रोफाइल पूर्ण करनी होगी। पंजीयन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए होम स्क्रीन पर वाहन पंजीयन क्रमांक व विवरण स्वयं के वाहन का पंजीयन क्रमांक दर्ज करने पर वाहन का विवरण प्राप्त होगा। विवरण में नीचे एड टू माय डेशबोर्ड का बटन दबाने पर वाहन का चैसिस व इंजन नंबर इनके अंतिम 4 अंकों को छोडक़र प्रदर्शित होगा। Nagaur news in hindi

एक क्लिक से मिलेगी जानकारी
एक क्लिक से वाहन स्वामी द्वारा अंतिम 4 अंक वाहन स्वामी द्वारा दर्ज किए जाने पर वाहन का डिजीटल पंजीयन प्रमाण-पत्र एम परिवहन एप में आरसी डेशबोर्ड और माय आरसी दोनों ही विकल्पों में प्रदर्शित होने लगेगा। इसी तरह लाइसेंस के लिए होम स्क्रीन पर लाइसेंस क्रमांक दर्ज करने और विवरण प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है। इस विकल्प से स्वयं के चालक लाइसेंस का क्रमांक दर्ज करके और वाहन का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त लाइसेंस के विवरण में सबसे नीचे की तरफ एड टू मॉय डेशबोर्ड का बटन क्लिक करते ही लाइसेंसधारक की जन्मतिथि डालते ही डिजिटल चालक लाइसेंस डीएल डेशबोर्ड और माय डीएल दोनों ही विकल्पों में प्रदर्शित होने लगेगा। Nagaur News

विभााग कर रहा है जागरूक
एमपरिवहन एप एप्लीकेशन से इस एप पर पंजीकृत देश के सभी वाहनों की जानकारी तत्काल देखी जा सकती है। आवेदकों को एप डाउनलोड करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
ओमप्रकाश चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी, नागौर

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