जिला रसद अधिकारी पार्थसारथी ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार कोविड-19 के प्रकोप के चलते राज्य में घोषित किए गए लॉकडाउन के दौरान खाद्य सुरक्षा एक्ट की सूची में जो परिवार शामिल हैं, उन्हें अप्रेल व मई माह में नि:शुल्क गेहूं वितरण किया जाएगा।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि नागौर जिले में वर्तमान में 1249 उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एक्ट की सूची में शामिल जिले के 4 लाख 54 हजार 931 परिवारों को अप्रेल व मई माह में नि:शुल्क गेहूं वितरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिले में खाद्य सुरक्षा एक्ट की सूची में शामिल इन परिवारों के कुल 20 लाख 54 हजार 303 सदस्य सरकार के निर्णय से लाभान्वित होंगे। एनएफएसए सूची में शामिल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं के हिसाब से राशन वितरण किया जा रहा है। इसके लिए उचित मूल्य की दुकान पूरे महीने खुली रखकर सभी पात्र परिवारों को राशन वितरण किया जाएगा। एक भी परिवार वंचित न रहे, इसके लिए सभी उचित मूल्य की दुकानदारों को सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं।