scriptGovernment changed rules for Gaushala registration | गोशाला रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने बदले नियम | Patrika News

गोशाला रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने बदले नियम

locationनागौरPublished: Nov 22, 2022 03:02:53 pm

Submitted by:

shyam choudhary

नियमों में शिथिलता, अब आसानी से करवा सकेंगे
- गोशालाओं का 1960 एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने पर ही मिलते हैं सारे लाभ
- नागौर में है प्रदेश की सबसे अधिक गोशाला

Government changed rules for Gaushala registration
Government changed rules for Gaushala registration
नागौर. राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 के अंतर्गत प्रदेश की क्रियाशील गोशालाओं के पंजीयन के लिए राजस्थान सरकार के निदेशालय गोपालन की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों में बदलाव किया गया है, ताकि अधिक से अधिक गोशालाओं का पंजीयन 1960 के एक्ट के तहत हो सके। पहले जहां 100 गोवंश के लिए कम से कम एक हैक्टेयर भूमि का होना अनिवार्य था, वहां अब 0.3400 (2.0400 बीघा) जमीन होने पर ही पंजीकरण किया जा सकेगा।
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