श्रीाबालाजी थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं करने पर परिवादी ने न्यायालय की शरण ली। जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के आदेश पर सुराणा निवासी सूरजाराम पुत्र पेमाराम की रिपोर्ट पर श्रीबालाजी थाना पुलिस ने चाऊ निवासी बोदूसिंह व उनकी पत्नी कैलाश कंवर, अरविंदसिंह पुत्र बोदूसिंह एवं रणवीरसिंह पुत्र समंदरसिंह, जतनकंवर पत्नी समंदरसिंह, निर्मल सिंह पुत्र रणवीरसिंह व संतोष कंवर पत्नी निर्मल सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सरकारी लाभ उठाने, सरकारी कर्मचारी द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन करने सहित विभिन्न धाराओं में तीन अलग-अलग मामले दर्ज कराए गए हैं।
रणवीरसिंह, जतन कंवर, निर्मल सिंह व संतोष कंवर के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में परिवादी सूरजाराम ने बताया कि निर्मलसिंह खुद एयरफोर्स में नौकरी करता है, इसके बावजूद उसका नाम पिता के राशन कार्ड में भी है और खुद का अलग से राशन कार्ड बनवा रखा है। इसी प्रकार रणवीरसिंह की शादीसुदा पुत्री लक्ष्मीकंवर का भी नाम राशन कार्ड में लिखा हुआ है, जिसका ससुराल में राशन कार्ड बना हुआ है। इसी प्रकार बोदूसिंह की पुत्री अनिता कंवर की शादी होने के बाद सीकर के धोद में बने राशन कार्ड में नाम होने के बावजूद चाऊ में भी नाम लिखा हुआ है और गेहूं उठाया जा रहा है।
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने नागौर में ज्वाइन करने के बाद खाद्य सुरक्षा में पात्र परिवारों का नाम जोडऩे के लिए अपात्र लोगों से अपील की थी कि वे आगे आकर अपने नाम कटवा लें। इसके बावजूद सरकारी कार्मिकों ने नाम कटवाना उचित नहीं समझा।