दिव्यांगों व बुजुर्गों की पीड़ा पर हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक सहित प्रदेश के 24 बैंकों को दिया नोटिस
High court gave notice to 24 banks of the state including the Reserve Bank, राजस्थान पत्रिका ने समाचार प्रकाशित कर आकर्षित किया था ध्यान

नागौर. बैंकों में दिव्यांगों व बुजुर्गों के लिए रैम्प व सुगम्य रास्ता उपलब्ध करवाने के लिए हाईकोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक सहित प्रदेश के 24 बैंकों को नोटिस जारी किया है। पाली के वैभव भंडारी द्वारा अधिवक्ता दीपिका व्यास के माध्यम से लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायधीश संगीत लोढ़ा व पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने नोटिस जारी किया है।
गौरतलब है कि बैंकों में आने-जाने के लिए दिव्यांगों व बुगुर्जों के लिए रैम्प व सुगम्य रास्ते को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्पष्ट निर्देश हैं, इसके बावजूद नागौर सहित प्रदेश के अधिकतर बैंक प्रथम तल पर संचालित हो रहे हैं और बैंक तक जाने के लिए बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नागौर के गांधी चौक स्थित एसबीआई, नागौर सेंट्रल बैंक, किले की ढाल स्थित बीओबी सहित कई बैंक ऐसे हैं जहां बुजुर्ग व दिव्यांग पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसको लेकर राजस्थान पत्रिका ने गत 4 फरवरी को ‘अपने बैंक खाते से रुपए निकलवाने में दिव्यांग और बुजुर्गों का फूल रहा दम’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।
इन बैंकों को जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ऑवरसीज बैंक, ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाव एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडीकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, एक्सीस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक व आइडीबीआई बैंक को नोटिस जारी किया है।
अब पाइए अपने शहर ( Nagaur News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज