वाहन का बीमा है तो सुधारने के चार लाख दो बीमा कंपनी
नागौरPublished: Dec 09, 2016 11:22:00 pm
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच नागौर ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को एक मामले में दुर्घटनाग्रस्त वाहन पर खर्च राशि तीन लाख 22 हजार 901 रुपए की 75 प्रतिशत राशि प्रदान करने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार लाडनूं निवासी बजरंग सिंह की ओर से पेश वाद में बताया गया कि उसने अपने वाहन का बीमा करवा रखा था। वह 28 मई को सीकर से जयपुर जा रहा था। उस दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसकी सूचना उसने बीमा कम्पनी को दी। बीमा कम्पनी के आकलनकर्ता ने निरीक्षण कर परिवादी से वाहन से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर वाहन ठीक कराने को कहा। तब उसने वाहन ठीक कराने में तीन लाख 22 हजार 901 रुपए खर्च किए। इसके बाद सम्पूर्ण बिल आदि के दस्तावेज तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करते हुए भुगतान के लिए दावा पेश किया, लेकिन बीमा कम्पनी ने परिवादी के पास दुर्घटना के समय बीमित वाहन एलएमवी को चलाने का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना, पेश बिलों पर कोई सील अंकित नहीं होने तथा क्लेम के सभी दस्तावेज पेश नहीं करने का कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया। इस पर बजरंग सिंह ने अधिवक्ता महेद्र जानू के मार्फत चार लाख रुपए क्षतिपूर्ति का वाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, नागौर में पेश किया। परिवादी ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा पॉलिसी, वाहन रिपेयरिंग बिल, बीमा कम्पनी का पत्र, क्लेम निरस्तीकरण का पत्र की फोटो प्रति भी पेश की। मंच के अध्यक्ष ईश्वर जयपाल व सदस्य बलवीर खुडखुडिया ने पत्रावली का अवलोकन कर बीमा कम्पनी को वाहन ठीक कराने में खर्च हुई तीन लाख 22 हजार 901 रुपए की 75 प्रतिशत राशि अदा करने तथा परिवाद प्रस्तुत करने से नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज अदा करने के आदेश दिए। मानसिक परेशानी बाबत 50,000 रुपए तथा परिवाद व्यय 5,000 रुपए अदा करने के आदेश दिए।