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लापरवाही हुई तो फिर वाहन समेत नप जाएंगे आप…!

locationनागौरPublished: Aug 30, 2018 11:20:23 am

Submitted by:

Sharad Shukla

नागौर. 30 सितंबर तक बकाया जमा होने पर नहीं लगेगा जुर्माना, अभियान के लिए विभाग ने बनाई दो टीम

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नागौर. टैक्स बकाया अदा न करने वाले मार्च-2016 के पहले के वाहनों को खंगालने का काम परिवहन विभाग ने तेज कर दिया है। फिलहाल 30 सितंबर तक ऐसे वाहन स्वामियों ने बकाया जमा कर दिया तो फिर उनसे जुर्मना नहीं ली वसूला जाएगा, नहीं तो इसके बाद जुर्माना आदि की वसूली सख्ती से की जाएगी। यही नहीं, ऐसे वाहनों के नष्ट होने की स्थिति में इसके साक्ष्य विभाग को अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। अन्यथा फिर विभागीय प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ सीधा कार्रवाई की जा सकती है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से वाहन संचालन के साथ ही बकाया अदा नहीं करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हालांकि विभागीय आंकड़ों में दर्ज वाहनों के हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से विभाग ने बकाए की वसूली तेजी से शुरू कर दी है। अब तक ऐसे वाहन स्वामियों से 20 लाख 90 हजार के बकाए की वसूली हो चुकी है। इनमें योजना के तहत स्वेच्छा से आने वाले वाहन स्वामियों में 41 को प्रावधान के तहत 11 लाख 37 हजार की छूट का लाभ भी मिला है। जिला परिवहन अधिकारी ने ऐसे वाहनों की तलाश एवं दस्तावेजों की जांच के लिए दो टीम बना दी है। यह टीम विभागीय दस्तावेजों में दर्ज आंकड़ो के आधार पर पड़ताल करने के साथ ही वाहन स्वामियों से बकाया टैक्स जमा किए जाने के लिए संपर्क कर रही है। दूसरे दल को हाईवे के विभिन्न नाकों पर वाहनों की जांच का काम सौंप दिया गया है। जांच के दौरान पकड़े जाने वाले ऐसे करीब दर्जनभर से अधिक वाहनों पर कार्रवाई भी की गई।
तो फिर नहीं मिल पाएगा लाभ
नष्ट हो चुके वाहनों को छोडकऱ शेष मोटर वाहनों में, जिन पर 31 मार्च 016 तक का मोटर वाहन कर, विशेष पथकर, एकमुश्त कर एवं सरचार्ज हो चुका है, पर बकाया कर को 30 सितंबर तक जमा कराने की स्थिति में मार्च16 तक की अवधि के लिए देयकर शास्ति और ब्याज देय नहीं होगा। वाहन स्वामी द्वारा जमा कराई गई राशि एमनेस्टी योजना के तहत देय कर राशि से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि नहीं लौटाई जाएगी।
विभागीय गतिविधियों पर एक संक्षिप्त नजर
टैक्स बकाया अदा न करने वाले मार्च 2016 के पहले के वाहनों को खंगालने का काम शुरू, परिवहन विभाग ने अब तक 20 लाख से ज्यादा की वसूली, ऐसे वाहनों को एमनेस्टी योजना में अब तक 11 लाख से ज्यादा की छूट राशि का मिल चुका है लाभ
देने होंगे साक्ष्य, नहीं तो कार्रवाई
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार खुर्द-बुर्द या नष्ट हो चुके वाहनों के संदर्भ में वाहन स्वामी को पुख्ता साक्ष्य विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ऐसे वाहनों में वाहन टूटने की तिथि का निर्धारण, वाहन नष्ट हुआ या नहीं, का अंतिम निर्धारण कराधान अधिकारी की ओर से ही किया जाएगा। इसमें वाहन नष्ट होने की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होने के साथ ही वाहन के नष्ट होने के पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। ऐसे सबूत के तौर पर अंतिम बार जमा कराए गए रसीद, कबाड़ी को दिए जाने के संदर्भ में इकरारनामा आदि होने चाहिए। इन तथ्यों-साक्ष्यों के आधार पर वाहन नष्ट होने की तिथि का निर्धारण कर दिया जाता है। इसके बाद भविष्य में वाहन नष्ट होने का निर्धारण पूर्व में साक्ष्य के तौर पर दी गई तथ्यात्मक तिथि के पश्चात पाए जाने की स्थिति में वाहन पर देय समस्त कर मय शास्ति आदि को जमा कराया जाएगा।
&बकाया टैक्स वाले वाहनों में मार्च 016 के पहले तक के वाहनों को प्रावधान के तहत एमनेस्टी योजना का लाभ 30 सितंबर तक मिलेगा। इसके बाद किन्हीं कारणों से ऐसे वाहनों के मामले सामने आने पर नियमानुसार बकाए की ब्याज सहित वसूली के साथ कार्रवाई की जाएगी।
रमेश वैष्णव, जिला परिवहन अधिकारी नागौर

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