scriptध्यान दें, नागौर में कोरोना को लेकर रविवार को जारी महत्वपूर्ण निर्देश | Important instructions issued on Sunday regarding Corona in Nagaur | Patrika News

ध्यान दें, नागौर में कोरोना को लेकर रविवार को जारी महत्वपूर्ण निर्देश

locationनागौरPublished: Mar 22, 2020 10:10:18 pm

Submitted by:

shyam choudhary

अब पांच से अधिक व्यक्तियों के सामूहिक विचरण पर निषेध, जिला कलक्टर ने धारा-144 के तहत जारी किया आदेश important instructions issued on Sunday regarding Corona in Nagaur

Corona virus

Corona virus

नागौर. कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव को मध्यनजर रखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव ने रविवार शाम को धारा-144 के तहत नवीन आदेश जारी करते हुए पांच से अधिक व्यक्तियों के सामूहिक विचरण पर रोक लगा दी है।
जिला कलक्टर यादव ने धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए कि अब 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह सामूहिक विचरण नहीं कर सकेंगे। इस आदेश के तहत नागौर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में स्थित सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों तथा अन्य आमजन के द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में एकत्र होने वाले व्यक्तियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए 5 से अधिक व्यक्तियों के सामूहिक विचरण को निषेध किया गया है।
दुबई से आए युवक को निगरानी में रखा
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग मुस्तैदी से जुटा हुआ है। रविवार को ट्रेन में सवार होकर कर्नाटक, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरिद्वार, मुम्बई एवं कजाकिस्तान से करीब 60 लोगों की जेएलएन अस्पताल में स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग के बाद उन्हें होम आइसोलेशन की सलाह दी गई।
वहीं शहर के बाजरवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले एक युवक को जुखाम की शिकायत होने पर चिकित्सा विभाग की टीम ने अस्पताल में भर्ती कराया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक हाल ही दुबई से लौटा है और जुखाम से पीडि़त है। रविवार को जानकारी मिलने पर पुलिस व चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी जांच कर मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रखा गया है।
बिजली बिल ऑनलाइन जमा कराएं – डिस्कॉम
नागौर. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कोरोना जैसी महामारी को आमजन में फैलने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत सहायक अभियंता एवं सहायक राजस्व अधिकारी अपने उपखंड में अपने-अपने उपभोक्ताओं को मोबाइल द्वारा मैसेज भेज कर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वे अपना बिजली का बिल अपने नजदीकी ई-मित्र पर या ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से, बिल डेक्स के माध्यम से एवं पेटीएम के माध्यम से जमा करा सकते हैं, उनका पेमेंट स्वत: ही निगम के सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। जो उपभोक्ता नेफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से जमा करा सकते हैं, वे इसकी सूचना वाट्सएप के माध्यम से अपने सहायक अभियंता, सहायक राजस्व अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता या फीडर इंचार्ज को दे दें, जिससे उनके बिल की पोस्टिंग समय पर की जा सके।
टेंट व डीजे संचालकों को पुलिस ने थमाए नोटिस
नागौर. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लागू की गई धारा-144 तथा लॉकडाउन के मध्यनजर नागौर पुलिस ने टेंट एसोसिएशन, टेंट व्यावसायियों, फोटोग्राफर एसोसिएशन, डीजे संचालक एवं पंडितों को नोटिस देकर शादी, विभिन्न समारोह, धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रमों की बुकिंग निरस्त करने के लिए पाबंद किया है।
पुलिस द्वारा थमाए गए नोटिस में बताया गया है कि इन समारोहों में अत्यधिक व्यक्तियों के एकत्र होने से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है, जबकि इसकी रोकथाम के लिए जिला कलक्टर ने गत 18 मार्च को ही आदेश् जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत समस्त नागौर जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

ट्रेंडिंग वीडियो