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नागौर

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

मेड़तासिटी. विशिष्ट न्यायालय के न्यायाधीश सिद्धेश्वर पुरी ने पोक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया।

नागौरJan 12, 2018 / 11:56 pm

Dharmendra gaur

Merta City News

Court Judgment

मेड़तासिटी. मेड़ता विशिष्ट न्यायालय के न्यायाधीश सिद्धेश्वर पुरी ने शुक्रवार को पोक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 25-25 हजार रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया। जानकारी अनुसार 8 अक्टूबर 2013 की रात्रि 9 बजे करीब मौलासर थाना अंतर्गत बावड़ी निवासी एक नाबालिग पीडि़ता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराके बताया कि वह 8 अक्टूबर 2013 को दिन में दो बजे अपनी पत्नी के साथ गांव के ही एक किसान के खेत में मजदूरी करने गया हुआ था। घर पर मेरी नाबालिग पुत्री व पुत्र था। जब शाम को वह मजदूरी करके वापस लौट रहा था, तब रास्ते में मेरी नाबालिग पुत्री बैठी हुई मिली। वह घबराई हुई थी। मेरी पत्नी पुत्री को घर लेकर पहुंची तब उसने आपबीती बताते हुए दुष्कर्म की बात बताई। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे तथा थाने में मामला दर्ज करवाया। इस पर पुलिस थाना मौलासर ने धारा 376 आईपीसी, 3/4 में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थाना पुलिस ने अनुसंधान के दौरान गांव के ही आरोपी मोतीराम बावरी निवासी बावड़ी के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के तहत चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाहों के बयान लेखबद्ध हुए। शुक्रवार को मामले की सुनवाई में आरोपी मोतीराम बावरी के दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया गया। साथ ही जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश चौधरी ने की।
दुष्कर्म व जेवरात हड़पने का मामला दर्ज
मूण्डवा. थाना क्षेत्र के बलाया गांव की एक विवाहिता ने रिश्ते के देवर के खिलाफ दुष्कर्म करने तथा जेवरात हड़पने का मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी सुशीला विश्नोई ने बताया कि महिला का पीहर संखवास और ससुराल बलाया में है। जहां रिश्ते के देवर पर मुकदमा चल रहा था। उसने उसके घर में रहना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने उसे बातों में लेकर उससे करीब पन्द्रह तोला सोना तथा चांदी के आभूषण ले लिए। मांगने पर नहीं लौटाए और उसके साथ दुष्कर्म भी किया। बाद में परिजनों को बताने की धमकी देकर करीब तीन साल तक दुष्कर्म करता रहा। महिला वर्तमान में ससुराल वालों से अलग रह रही है। महिला ने ससुराल पक्ष पर भी कुछ समय पहले भावंडा थाना में दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज करवाया था।

बाल श्रमिक परिजनों के सुपुर्द
नागौर. पुलिस थाना परबतसर की ओर से चार बाल श्रमिकों को देखरेख एवं संरक्षण के लिए जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। समिति सदस्य भरत ओझा ने बताया कि चारों बालकों को अपने संरक्षण में लेकर उनका साक्षात्कार लिया। अध्यक्ष कुंदनङ्क्षसह आचीणा व सदस्य मुन्निया जांगिड़, राजवीर ताडा, भरत ओझा व जगदीश जांगू ने उनके परिजनों से भविष्य में बाल श्रम नहीं करवाने को लेकर समझाइश की। इसके बाद बालकों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके परिजनों को सौंप दिया।

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