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नागौर

मैरिज गार्डन संचालकों के लिए आई बड़ी खबर

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नागौरJan 31, 2019 / 08:46 pm

Dharmendra gaur

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Licence must for operation of marriage garden in Nagaur

लाइसेंस नहीं लिए तो सीज होंगे मैरिज गार्डन, नगर परिषद ने संचालकों को जारी किए नोटिस, पांच दिन में पूरी करनी होगी प्रक्रिया
-खबर का असर
नागौर. शहर में बिना अनुमति चल रहे मैरिज गार्डन संचालकों को अब लाइसेंस लेना होगा। नगर परिषद ने ऐसे संचालकों को नोटिस जारी कर लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि नगर परिषद क्षेत्र में नियम विरुद्ध संचालित मैरिज गार्डन संचालकों द्वारा नियमों की पालना नहीं करने को लेकर पत्रिका ने 25 जनवरी के अंक में बिना पंजीयन चांदी काट रहे मैरिज गार्डन शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। इसके बाद नगर परिषद राजस्व अधिकारी ने शहर में संचालित मैरिज गार्डन के संचालकों को नोटिस भेजा है।


संचालकों को देना होगा शपथ पत्र
संचालकों को भेजे गए नोटिस पांच दिन में आवेदन कर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। नगर परिषद क्षेत्र में समारोह स्थलों को राजस्थान नगरपालिका 2009 (अधिनियम संख्या 18) की धारा 339 ख की प्रदत्त शक्तियों के अनुसार नगर परिषद से अनुमति लेना आवश्यक है। नोटिस में कहा गया है कि समयावधि पश्चात बिना अनुमति संचालित विवाह/समारोह स्थलों को अवैध मानकर कार्रवाई की जाएगी। यदि भवन व स्थान का इस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है तो इस संबंध में लिखित में शपथ पत्र प्रस्तुत करें।


पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं
आबादी क्षेत्र में संचालित मैरिज गार्डन में होने वाले शादी-समारोह में बजने वाला कान फोड़ू संगीत लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है। आसपास रहने वाले लोग भी ब्याह-शादी का मामला होने पर शिकायत नहीं देते। यह एक या दो दिन की बात नहीं होकर सावों की सीजन में ऐसा ही चलता रहता है। यहां तक कि मैरिज गार्डन संचालकों की ओर से आयोजकों से किराया आदि लेने के बावजूद पार्किंग आदि की व्यवस्था नहीं की जाती। ऐसे में शादी समारोह में आने वाले लोग सडक़ पर ही वाहन खड़ा कर देते हैं,जिससे ट्रेफिक जाम हो जाता है।

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