संचालकों को देना होगा शपथ पत्र
संचालकों को भेजे गए नोटिस पांच दिन में आवेदन कर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। नगर परिषद क्षेत्र में समारोह स्थलों को राजस्थान नगरपालिका 2009 (अधिनियम संख्या 18) की धारा 339 ख की प्रदत्त शक्तियों के अनुसार नगर परिषद से अनुमति लेना आवश्यक है। नोटिस में कहा गया है कि समयावधि पश्चात बिना अनुमति संचालित विवाह/समारोह स्थलों को अवैध मानकर कार्रवाई की जाएगी। यदि भवन व स्थान का इस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है तो इस संबंध में लिखित में शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं
आबादी क्षेत्र में संचालित मैरिज गार्डन में होने वाले शादी-समारोह में बजने वाला कान फोड़ू संगीत लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है। आसपास रहने वाले लोग भी ब्याह-शादी का मामला होने पर शिकायत नहीं देते। यह एक या दो दिन की बात नहीं होकर सावों की सीजन में ऐसा ही चलता रहता है। यहां तक कि मैरिज गार्डन संचालकों की ओर से आयोजकों से किराया आदि लेने के बावजूद पार्किंग आदि की व्यवस्था नहीं की जाती। ऐसे में शादी समारोह में आने वाले लोग सडक़ पर ही वाहन खड़ा कर देते हैं,जिससे ट्रेफिक जाम हो जाता है।