एडीजे विद्यानंद शुक्ला ने मामले में सभी पक्षों को सुनते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के आरोपी शहर के नन्हा बाजार नागौर चौकी निवासी आमिर उर्फ चट्टान सिपाही पुत्र मोहम्मद रफीक को दोषसिद्धी पर आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक रूस्तम अली बेहलीम ने बताया कि पैरवी के दौरान 16 गवाह प्रस्तुत कराए गए।यह था मामला
वारदात को चार साल हो गए। मृतक के बड़े भाई फजल हुसैन ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि 31 अगस्त 2018 को छोटा भाई रऊफ (30) नगरपालिका चौराहा स्थित एक दुकान के पास बैठा था। तभी किसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपी आमिर उर्फ चट्टान आया और उसने धारदार चाकू से गर्दन सहित अन्य जगहों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। जिससे उसकी मौत हो गई थी।---