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10 मई से मनरेगा कार्य बंद, बारात-निकासी और प्रीतिभोज पर भी रहेगा 31 मई तक प्रतिबंध

locationनागौरPublished: May 08, 2021 10:17:46 am

Submitted by:

shyam choudhary

मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर में शादी-समारोह का नहीं होगा आयोजन

Lockdown imposed from May 10, declared zero mobility zone in Nagaur

Lockdown imposed from May 10, declared zero mobility zone in Nagaur

नागौर. कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता संक्रमण व युवा वर्ग में बढ़ते संक्रमण एवं मौतों की संख्या को नियंत्रित करने की अत्यंत आवश्यकता है। नागौर के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि संक्रमण की इस चेन को तोडऩे के लिए भीड़-भाड़ को नियंत्रित किया जाना अति आवश्यक है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभाग के 30 अप्रेल-2021 को जारी किए गए महामारी रेड अलर्ट- जन अनुशासन पखवाड़ा आदेश की निरंतरता में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया जाकर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (लॉकिंग एरिया-जन साधारण का अपने निवास स्थान से बाहर आगमन निषेध) घोषित कर निषेधाज्ञा जारी की गई है।
जिले में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करने के साथ ही मनरेगा कार्यों को भी बंद कर दिया है। गौरतलब है कि अब तक जिले में मनरेगा कार्य संचालित हो रहे थे और इससे करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिल रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों को संक्रमण से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सम्पूर्ण जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आमजन को पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि अपने घर पर रहकर ही करनी होगी।
समारोह स्थगित करने की अपील
कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में काफी लोगों द्वारा उनके घर में प्रस्तावित विवाह को स्थगित किया गया है जो कि इस महामारी पर काबू पाने में एक सराहनीय योगदान है। जिले के सभी निवासियों, जिनके द्वारा 31 मई तक विवाह-समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उनके द्वारा इस प्रकार के आयोजन को 31 मई के पश्चात आयोजित कराया जाए, ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।
विवाह में 11 व्यक्ति अनुमत, पोर्टल पर देनी होगी सूचना
पिछले दिनों में हुए विवाह समारोह में दूल्हा-दुल्हन, बाराती-घराती काफी संख्या में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अत: कोविड संक्रमण की इस परिस्थिति को देखते हुए विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज आदि की 31 मई तक अनुमति नहीं होगी। हालांकि घर पर अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में विवाह करने की अनुमति होगी, जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिनकी सूचना डीओआईटी द्वारा बनाए गण् पोर्टल द्धह्लह्लश्च://ष्श1द्बस्रद्बठ्ठद्घश.ह्म्ड्डद्भड्डह्यह्लद्धड्डठ्ठ.द्दश1.द्बठ्ठ पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजा, हलवाई, टेंट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेंट हाऊस एवं हलवाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नहीं होगी।
सार्वजनिक परिवहन बंद, माल वाहनों को छूट
समस्त सार्वजनिक (निजी एवं सरकारी) परिवहन जैसे-बस, जीप आदि (मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त) पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पों, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
वहीं दूसरी तरफ अंतरराज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवश्यक माल का परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। संपूर्ण जिले में इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक शहर से दूसरी शहर, शहर से गांव या फिर गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव में (मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी स्थिति/अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त) समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
प्रवेश से पहले दिखानी होगी जांच रिपोर्ट
राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को जिले में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। यदि कोई यात्री आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा।
उद्योगों में काम करने की अनुमति
जिले के समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सम्बन्धित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से पहचान-पत्र जारी किया जाएगा, जिससे आवागमन में सुविधा हो। उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण एवं स्पेशल बस के नंबर एवं ड्राइवर का नाम संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी।
अखबार वितरकों को 11 बजे तक छूट
समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।

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