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आबादी क्षेत्र में इनकी वजह से उड़ी शहरवासियों की नींद

locationनागौरPublished: Jan 25, 2019 11:37:53 am

Submitted by:

Dharmendra gaur

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आदेश के दस माह बाद भी नहीं करवाया पंजीयन, संचालकों ने दस्तावेज दिए ना लिया लाइसेंस
नागौर. विवाह व अन्य सामाजिक कार्यों के लिए काम में लिए जा रहे सामाजिक भवनों, मैरिज गार्डन संचालक बिना पंजीसन चांदी कूट रहे हैं। गत मार्च में सरकार ने एक आदेश जारी कर मैरिज गार्डन का पंजीयन करवाकर लाइसेंस लेना था। करीब दस माह बाद भी शहर में संचालित मैरिज गार्ड संचालकों ने ना तो दस्तावेज पेश किए और ना ही लाइसेंस लिया। गौरतलब है कि लाइसेंस नहीं लिए जाने पर नगर परिषद की ओर से राज्य सरकार के आदेशानुसार भवनों को सील करने का प्रावधान है। मैरिज गार्डन व विवाह स्थल के रूप में काम में लिए जा रहे सामाजिक स्तर पर बने भवनों को लेकर विवाह स्थल पंजीयन मॉडल उप विधियां 2010 के अनुसार दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य है।
कान फोडूं संगीत ने उड़ाई नींद
नियम है कि यथा संभव ऐसे भवनों से आवागमन बाधित नहीं हो, अग्नि सुरक्षा, हवा व रोशनी की दृष्टि से भवन खुला हो तथा ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। शहर में आबादी क्षेत्र में संचालित मैरिज गार्डन में ऊंची आवाज में बजने वाले कान फोडूं संगीत से आसपास रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई है। पुराने आबादी क्षेत्र में व्यक्ति विशेष या विभिन्न समाजों के सामुदायिक भवन बने हुए हैं,जिनमें विवाह समारोह आदि का आयोजन किया जाता है। साज-सज्जा, जनरेटर से लाइट डेकोरेशन, अधिक लोगों का जमावड़ा होने से जान-माल की हानि भी हो सकती है। संबंधित व्यक्तियों या समाज को भवन या भूमि के पट्टे व अन्य दस्तावेज, नक्शा आदि नगर परिषद में प्रस्तुत करने थे लेकिन संचालकों ने आदेश की परवाह नहीं की।
नहीं होती नियमों की पालना
नियमानुसार विवाह स्थल के कारण आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए, लेकिन शहर में संचालित करीब एक दर्जन गार्डन में पार्किंग का अभाव होने से शादी के सीजन में यातायात बाधित रहना आम बात है। कई बार देखा गया है कि मैरिज गार्ड के बाहर अनाधिकृत रूप से सडक़ पर ही टेंट, स्वागत द्वार लगा दिए जाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। आबादी क्षेत्र में संचालित मैरिज गार्डन व शादी-समारोह के लिए काम में लिए जा रहे भवनों के पट्टे, नक्शे आदि दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद नगर परिषद की ओर से लााइसेंस जारी किए जाने थे, लेकिन संचालकों की ओर से निर्धारित समयावधि में ना तो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और ना ही नगर परिषद की ओर से उनके मैरिज गार्डन सील करने की कार्रवाई की गई।

पंजीयन नहीं तो करेंंगे सीज
नगर परिषद के क्षेत्राधिकार में बिना लाइसेंस संचालित मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस दिए जाएंगे। पंजीयन नहीं करवाने पर गार्डन सीज की कार्रवाई करेंगे।
जोधाराम विश्नोई, आयुक्त, नगर परिषद नागौर

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