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किसानों व मिल संचालकों के लिए राहत भरी खबर, मिल संचालक अब सीधे किसानों से खरीद सकेंगे कृषि जिंस

locationनागौरPublished: Apr 03, 2020 10:15:37 pm

Submitted by:

shyam choudhary

Mill operators will now be able to purchase agricultural commodities directly from farmers, किसानों की फसलों की सीधी खरीद के अनुज्ञापत्र होंगे जारी

Rajasthan farmers

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नागौर. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लगाए गए लॉकडाउन के बीच किसानों व मिल संचालकों के लिए एक राहत भरी खबर है। लॉकडाउन के चलते एक ओर जहां मंडियां बंद होने किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी आ रही है, वहीं दाल, आटा, चावल व तेल आदि मिलो के संचालकों को कच्चा माल नहीं मिलने से बाजार में इनकी कमी महसूस होने लगी है, इसको देखते हुए कृषि एवं सहकारिता विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि राज्य के मण्डी क्षेत्रों में आटा, चावल, तेल, दाल आदि मिलों को किसानों से कृषि जिंसों की सीधी खरीद के लाइसेंस देने के लिए कृषि विपणन विभाग द्वारा अभियान प्रारम्भ किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रसंस्करण की अधिकांश इकाइयों ने व्यापारी का लाइसेंस ले रखा है, जिससे वे मण्डी के व्यापारियों से कृषि जिंसों की खरीद करते हैं। सीधी खरीद का लाइसेंस लेने के बाद प्रसंस्करण इकाइयां सीधे तौर पर किसानों से कृषि जिंसों की खरीद कर सकेंगी। इससे किसानों की तैयार फसल के विक्रय के लिए वैकल्पिक विक्रय केन्द्र उपलब्ध हो सकेंगे एवं प्रसंस्करण इकाइयों को भी आवश्यकतानुसार कच्चा माल मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि कृषि विपणन विभाग द्वारा सीधी खरीद के लाइसेंस की शर्तों में भी शिथिलताएं दी गई हैं।
मंडी सचिव के कार्यालय में होगा आवेदन
नागौर कृषि उपज मंडी के सचिव यशपाल चौधरी ने बताया कि सीधी खरीद के अनुज्ञापत्र लेने के लिए व्यापारी, प्रसंस्करण इकाई, एफ.पी.ओ., एफ.पी.सी. द्वारा संबंधित मण्डी सचिव के कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदक को मात्र सीधी खरीद केन्द्र का नाम एवं एक दिन की औसत खरीद की सूचना के साथ आवेदन करना होगा। अन्य दस्तावेज पूर्व में व्यापारी वर्ग अथवा संयुक्त वर्ग का अनुज्ञापत्र की पत्रावली में तत्समय प्रस्तुत किए गए थे, उनकी स्व:हस्ताक्षर प्रति ही मान्य होगी। जिन आवेदकों के पास पूर्व में मण्डी द्वारा जारी व्यापारी वर्ग अथवा संयुक्त वर्ग का अनुज्ञापत्र नहीं है, उन्हें आवेदन के साथ समुचित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
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