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motor vehical act: दुपहिया वाहन पर तीन सवारी अब पड़ेगी भारी

locationनागौरPublished: Jul 12, 2020 11:01:32 am

Submitted by:

Jitesh kumar Rawal

एक हजार रुपए की लगेगी पेनल्टी, हेलमेट और सीट बैल्ट नहीं लगाने वाले पर भी एक हजार का जुर्माना, प्रदेश में लागू किया संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट, परिवहन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

motor vehical act: दुपहिया वाहन पर तीन सवारी अब पड़ेगी भारी

motor vehical act: दुपहिया वाहन पर तीन सवारी अब पड़ेगी भारी

नागौर. यातायात नियमों की अवहेलना अब काफी महंगी पड़ेगी। हालांकि जुर्माने का प्रावधान पहले भी था, लेकिन प्रदेश में लागू किए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह जुर्माना राशि कई गुना बढ़ा दी है। दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठी मिलने पर सीधे-सीधे एक हजार रुपए का चालान कटेगा। वहीं हेलमेट व सीट बैल्ट नहीं लगाने वाले चालकों पर भी एक हजार रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। परिवहन विभाग इस सम्बंध में नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। इस एक्ट में कई ऐसे प्रावधान किए हैं, जिससे यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले पर अंकुश लग सकेगा।
परिवहन विभाग की जारी अधिसूचना में ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती की गई है। पहले बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर करीब 1500 रुपए का जुर्माना वसूला जाता था, जिसे बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार, बिना इंश्यारेंस वाहनों पर दो हजार, तेज गति और शराब पीकर वाहन चलाने पर एक हजार का जुर्माना वसूला जाएगा। नियमों का उल्लंघन बार-बार करने पर जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की गई है। ज्ञातव्य है कि केन्द्र सरकार ने एक सितंबर 2019 को मोटर व्हीकल एक्ट-१९८८ के संशोधित प्रावधानों को पूरे देश के लिए लागू कर दिया था, लेकिन राजस्थान सहित कई राज्यों ने जुर्माना राशि को अधिक बताते हुए इसे अपने यहां लागू नहीं किया था। इससे प्रदेश में पुराने एक्ट के अनुसार ही जुर्माना राशि वसूल की जा रही थी। कुछ संशोधन कर राज्य सरकार ने इसे अब लागू किया है।
दस गुना से एक लाख रुपए तक जुर्माना
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में एक लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें वाहनों की टेस्टिंग एजेंसी की ओर से पास डिजाइन में वाहन निर्माता या डीलर की ओर से मोडिफाइड करने और वाहनों पर लगने वाले सुरक्षा सेफ्टी कम्पोनेट नहीं लगाने पर भी एक-एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं ओवरलोड वाहनों पर पहले दो हजार रुपए का जुर्माना होता था, जिसे बढ़ाकर २० हजार रुपए किया गया है। ओवरलोड वाहन में प्रति टन २ हजार रुपए के हिसाब से अलग से जुर्माना वसूला जाएगा।
इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर जुर्माना दस हजार
इसी तरह वाहन चालक की ओर से अग्निशमन वाहन या अन्य आपातकालीन वाहन को निकलने नहीं देने पर १० हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है। इसी तरह अनावश्यक रूप से या लगातार हॉर्न का उपयोग करने अथवा निषिद्ध क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर एक हजार रुपए एवं बाद के अपराध के लिए दो हजार रुपए जुर्माना वसूली का प्रावधान किया है।
यह है नई जुर्माना राशि के प्रावधान
बिना हेलमेट- एक हजार रुपए

बिना सीट बेल्ट- एक हजार रुपए

टू व्हीलर पर तीन सवारी- एक हजार रुपए

बिना इंश्योरेंस- दो हजार रुपए

बिना लाइसेंस- 5 हजार रुपए
तेज गति से बाइक व कार चलाने पर- एक हजार रुपए

तेज गति से टूरिस्ट व भारी वाहन चलाने पर- 2 हजार रुपए

खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर- एक हजार व दूसरी बार यही अपराध करने पर 10 हजार रुपए
वाहन गति मापने और बिना अनुमति रेसिंग- 5 हजार व दूसरी बार यही अपराध करने पर 10 हजार रुपए

बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के दुपहिया वाहन- 2 हजार रुपए व इसी हालत में दुबारा पाए जाने 5 हजार रुपए
बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के यात्री वाहन- 5 हजार रुपए व दुबारा पाए जाने पर 10 हजार रुपए

एक्ट संशोधित किया है…
मोटर व्हीकल एक्ट को संशोधित किया गया है तथा परिवहन विभाग नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। इसमें नियमों की पालना नहीं करने वाले चालकों पर भारी-भरकम जुर्माना वसूली का प्रावधान है।
– ओमप्रकाश चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी, नागौर
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