ई-वे बिल को जनरेट करने के लिए सबसे पहले व्यापारियों को अपना पंजीयन करवाना होगा, जिसमें व्यापारियों की आईडी व पासवर्ड जनरेट होंगे। आईडी व पासवर्ड के माध्यम से अपना ई-वे बिल जनरेट करके बिल का प्रिंट निकाला जा सकेगा। परिवहन के दौरान अपने अधिसूचित माल पर लगाया जा सकता है। ट्रांसपोर्टर को अपने पेन व आधार नम्बर के द्वारा ई-वे बिल के लिए नामांकन करवाना होगा। इस बिल को सामान ले जाने वाला, प्राप्त करने वाला, ट्रांसपोर्टर द्वारा भी जनरेट किया जा सकेगा।
लगातार हो रही कार्यशाला
नागौर के राज्य कर अधिकारी बृज मोहन सैनी ने बताया कि ई-वे बिल को लेकर निर्देश प्राप्त होने के साथ ही व्यापारियों को इस बिल के बारे में जानकारी देने के लिए लगातार कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। व्यापारी इसको समझ भी रहे हैं तथा दूसरों को इस बारे में बता रहे हैं। राजस्थान वाणिज्यिक कर विभाग के सहायक आयुक्त याकूब खान इस बारे में कर्मचारियों एवं व्यापारियों को जानकारी दे रहे हैं।