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उप सभापति ने संभाला नागौर नगर परिषद सभापति का पद भार उधर सभापति चुनाव की हो गई घोषणा

locationनागौरPublished: Sep 20, 2019 10:43:24 pm

Submitted by:

Dharmendra gaur

राज्य निर्वाचन आयोग ने नागौर नगर परिषद सभापति के चुनाव को लेकर जारी किया पत्र

उप सभापति ने संभाला नागौर नगर परिषद सभापति का पद भार उधर  सभापति चुनाव की हो गई घोषणा

Nagaur Nagar Parishad Chairmen election on 27 September

नागौर. नगर परिषद, नागौर के सभापति पद के लिए चुनाव 27 सितम्बर को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी शुचि त्यागी ने नगर परिषद नागौर व सवाई माधोपुर के सभापति पद के लिए उप चुनाव का कार्यक्रम जारी किया है। शुक्रवार को जारी आदेश में जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) को पत्र भेजकर चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए कहा है। गौरतलब है कि सभापति कृपाराम सोलंकी के निधन से यह पद रिक्त हुआ है। शुक्रवार को उप सभापति इस्लामुद्दीन ने सभापति का कार्य भार ग्रहण किया है।

Vice Chairmen took Chairmen Charge


बैठक संबंधी नोटिस जारी
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के क्रम में रिटर्निंग अधिकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने नगर पालिका उप चुनाव को लेकर आदेश जारी किए हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 एवं राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 80 के अंतर्गत नगर परिषद नागौर के सभापति के निर्वाचन के लिए पार्षदों को बैठक संबंधी नोटिस जारी किया है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 27 सितम्बर को नगर परिषद सभागार में 10 बजे निर्वाचित सदस्यों (पार्षदों) की बैठक होगी।

Nagaur Nagar Paridhad News


यह रहेगा चुनाव कार्यक्रम
चौधरी के अनुसार 27 सितम्बर को ही उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा निर्वाचन अधिकारी की ओर से 10 से 11 बजे तक नामांकन पत्र दिए जाएंगे। 11.30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव होने की स्थिति में इसी स्थान पर मध्याह्न 2.30 से 5 बजे तक मतदान होगा व मतदान समाप्ति के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।

Chairmen Kripa Ram Solanki died


मौजूदा पार्षद चुनेंगे सभापति
आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व सचिव शुचि त्यागी की ओर से जारी पत्र के अनुसार राज्य सरकार के 9 सितम्बर 2019 के नोटिफिकेशन द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 78 -ए में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार अध्यक्ष का चुनाव उसी रीति से होगा जिस रीति से उसका आम चुनाव करवाया गया है। नगर परिषद में 45 पार्षद निर्वाचित होते हैं लेकिन सभापति के निधन से एक सीट रिक्त है। ऐसे में 44 पार्षदों में से सभापति का चुनाव किया जाएगा।

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