पुलिस के अनुसार पीडि़ता ने रिपोर्ट दी कि सोशल साइट पर उसकी एक युवती से दोस्ती हुई। छह माह तक उनमें चैङ्क्षटग होती रही। छह माह बाद चैङ्क्षटग करने वाली युवती ने सच्चाई बयान करते हुए खुद को नागौर की किले की ढाल इलाके का निवासी युवक बताया। उसने अपना नाम बदलकर बताते हुए उससे मोहब्बत करने की बात कही। आरोपी उसे जबरन एक होटल में ले गया। जहां अश्लील वीडियो बनाते हुए बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीडि़ता को ब्लैकमेल करता रहा। आरोपी उसे धमकाते हुए 7 व 8 मई को शहर के एक होटल में लेकर गया। जहां मोबाइल फोन में फिर से उसके वीडियो और फोटो खींच ली।
पग-पग पर दिया धोखा पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि आरोपी ने पीडि़ता को ना केवल फेक आईडी बनाकर प्रेमजाल में फांसा बल्कि अपना नाम भी गलत बताया। यही नहीं पीडि़ता के इनकार करने पर आरोपी उसके दतर पहुंच गया। जहां आरोपी ने विटामिन की गोलियां खाकर पीडि़ता को जान देने की धमकी दी।
आरोपी को किया गिरतार पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर आरोपी नागौर निवासी शाहिद गौरी के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी, धमकाने और आईटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। पीडि़ता के कोर्ट में बयान कलमबद्ध करवाने के बाद मंगलवार शाम को उसे गिरतार कर लिया गया।