इन पर लागू नहीं होगा आदेश
निरंतर उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां, रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आइटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बंधित कार्यालय, विवाह सम्बंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से सम्बंधित कार्य स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल लोडिंग व अनलोडिंग व इस कार्य में नियोजित व्यक्तियों को इस आदेश से बाहर रखा गया है।
निरंतर उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां, रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आइटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बंधित कार्यालय, विवाह सम्बंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से सम्बंधित कार्य स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल लोडिंग व अनलोडिंग व इस कार्य में नियोजित व्यक्तियों को इस आदेश से बाहर रखा गया है।
इनको रखा प्रतिबंध से बाहर
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के तहत कर्मचारियों व रोगियों को भी इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसमें स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सीकीय आपात स्थति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा। चिकित्सा कर्मियों, सफाईकर्मियों, कानून व्यवस्था एवं अधिकृत राशन सामग्री के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के तहत कर्मचारियों व रोगियों को भी इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसमें स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सीकीय आपात स्थति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा। चिकित्सा कर्मियों, सफाईकर्मियों, कानून व्यवस्था एवं अधिकृत राशन सामग्री के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।