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नागौर

नर्सिंग छात्र संगठन ने की भर्ती की मांग

नागौर. नर्सिंग छात्र संगठन ने सोमवार को छात्र-छात्राओं की विभिन्न मांगो का निराकरण करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।

नागौरFeb 25, 2020 / 08:31 pm

Sandeep Pandey

ज्ञापन सौंपा

नर्सिंग छात्र संगठन ने सोमवार को छात्र-छात्राओं की विभिन्न मांगो का निराकरण करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।,नर्सिंग छात्र संगठन ने सोमवार को छात्र-छात्राओं की विभिन्न मांगो का निराकरण करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।,नर्सिंग छात्र संगठन ने सोमवार को छात्र-छात्राओं की विभिन्न मांगो का निराकरण करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।

नागौर. नर्सिंग छात्र संगठन ने सोमवार को छात्र-छात्राओं की विभिन्न मांगो का निराकरण करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार नर्सेज के लिए करीब 20 हजार पदों पर लिखित प्रक्रिया के तहत भर्ती निकलवाने की मांग की। राज्य में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 2500 पदों पर निकाली गई भर्ती भ्रष्टाचार के चलते स्थगित कर दी गई। जिसमें पद बढ़ाकर पुन: भर्ती विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग की गई। नर्सेज ने निजी अस्पतालों में नर्सेज का वेतन बढाने, कमेटी का गठन करने सहित विभिन्न मांग की। इस दौरान गौरव, विनोद, रमजान खान, सुनिल, विजेन्द्र, मुकेश बांगड़ा, बालाराम ग्वाला, मुकेश गांधी आदि मौजूद रहे।

अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर जीएनएम की तर्ज पर आयुष नर्सिंग भर्ती 2013 के 1005 पदों को पुन: सृजित कर वंचित आयुष नर्सेज को शीघ्र नियुक्ति दिलवाने की मांग की। इस दौरान महासंघ ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2013 में आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत नर्सेज के 1605 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी की थी। जिसमें केवल 600 पदों को ही नियुक्ति प्रदान की गई। शेष पद समाप्त कर दिए गए। जिसे अब पुन: राज्य सरकार सृजित कर सकती है। इस दौरान आशीष दाधीच, कैलाशराम बारूपाल, बजरंगराम, अमित, रामानन्द सेन, मनोज शर्मा, सुरेश भाटी आदि मौजूद रहे।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रहेगी रोक

नागौर. जिला कलक्टर ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं को देखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला कलक्टर दिनेश कुमार यावद ने बताया कि विद्यार्थियों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 5 अप्रेल 20 तक जिले की राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्था विवाह स्थलों में सुबह ६ बजे से रात्रि दस बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं चर्च में आरती,भजन, अजान, शब्द कीर्तन एवं प्रार्थना के समय एवं शादी विवाह, बरात निकासी, स्वागत आदि कार्यक्रमों में प्रतिबंध लागे नहीं होगा, परन्तु धीमी गति से ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। उक्त कार्यक्रमों के दौरान डीजे का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति के लिए उपखण्ड अधिकारी अधिकृत होंगे।

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