ताऊसर ग्राम पंचायत के राजस्व गांव रामनाडिया व सालगनाडा में रहने वाले बणजारा जाति के लोगों ने कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनके पक्के मकान तोडऩे से रूकवाने की मांग की। बणजारों ने बताया कि पिछले 60 साल से वे और उनके पूर्वज यहीं निवास कर रहे हैं, भारत एवं राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेज यथा राशन कार्ड, मूल निवास, मतदाता पहचान पत्र, जॉब कार्ड आदि बने हुए हैं। यहां तक कि उनके घरों में बिजली कनेक्शन भी हो रखे हैं और सरकार ने उनके बच्चों के पढऩे के लिए स्कूल, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक जीएलआर भी बनवाया है। यह सब सुविधाएं उन्हें इसी जगह पर निवास करने के आधार पर दी गई हैं, उनके मूल निवास भी यहीं के हैं और वे सांसद, विधायक, सरपंच आदि का मतदान भी यहीं से करते हैं, इसके बावजूद प्रशासन ने उनके पक्के मकानों को अतिक्रमण मानकर तोडऩे की चेतावनी दी है, जो उचित नहीं है।
गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर के आदेश पर नागौर तहसीलदान ने सोमवा को ताऊसर के गैर मुमकिन गोचर भूमि के खसरा नम्बर 279, 306, 307, 334 एवं 354 पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई 17 व 18 मई को करने की सूचना जारी की है। तहसीलदार शंकरसिंह राठौड़ ने बताया कि उक्त खसरों पर अवैधानिक रूप से बिना किसी सक्षम प्राधिकार के काबिज हैं, उन्हें दो दिन में अपने अतिक्रमण हटाने के लिए चेतावनी दी जा चुकी है। दो दिन बाद 17 मई से सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाकर पाई जाने वाली सामग्री को जब्त किया जाएगा।