scriptमौखिक व अनियमित रूप से अटैचमेंट पर लगे कार्मिकों को हटाने के आदेश | Order to remove verbal and irregularly attached policeman | Patrika News

मौखिक व अनियमित रूप से अटैचमेंट पर लगे कार्मिकों को हटाने के आदेश

locationनागौरPublished: Jan 20, 2019 11:39:51 am

Submitted by:

shyam choudhary

पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस डीसी जैन ने जारी किए आदेशऐसे कार्मिकों को जाना होगा मूल स्थान, पत्रिका ने पांच दिन पहले प्रकाशित किया था समाचार

 You will be surprised to see this longest policeman in the world

You will be surprised to see this longest policeman in the world

नागौर. पुलिस मुख्यालय ने विभाग में मौखिक रूप से या अनियमित रूप से अटैचमेंट पर लगे कार्मिकों को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस डीसी जैन ने सभी जिलों व सीआईडी (सीबी), एटीएस, एसओजी, जीआरपी एवं एसीबी के पुलिस अधीक्षकों, पुलिस उपायुक्तों तथा सभी प्रशिक्षण केन्द्रों तथा आरएसी बटालियन के कमाण्डेण्ट को अति आवश्यक पत्र जारी कर मौखिक व लिखित अटैचमेंट आदेश तुरंत प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि नागौर में हाल आए एसपी डॉ. गगनदीप सिंगला ने गत 11 जनवरी को ही जिले के एएसपी, डीएसपी, थानाधिकारी, लाइन के आरआई सहित अन्य शाखा प्रभारियों से ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची मांगी थी, जिसमें सूचना भेजने का प्रारूप भी साथ भेजा गया है, ताकि सम्पूर्ण जानकारी मिल सके और यह पता चल सके कि ऐसे पुलिसकर्मी किसकी शह या आदेश से एक ही जगह बैठे हैं। एसपी के निर्देश पर सभी अधिकारियों ने ऐसे कार्मिकों की सूचना तैयार कर भेज दी है, अब सोमवार तक इस सम्बन्ध में कार्रवाई होने की संभावना है। इस सम्बन्ध में राजस्थान पत्रिका ने भी समाचार प्रकाशित कर बताया था कि ऐसे कार्मिक किस प्रकार एक ही जगह बैठकर अपनी ‘पंचायती’ कर रहे हैं।
7 दिन में कार्यमुक्त करने के निर्देश
पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के मुताबिक अनाधिकृत (लिखित/मौखिक) रूप से अटैचमेंट पर कार्यरत कार्मिकों को पत्र प्राप्त होने के बाद 7 दिन में कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो उस कार्मिक का वेतन भुगतान सम्बन्धित पैतृक कार्यालय, जिला या यूनिट द्वारा रोक लिया जाएगा। यह आदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक के लिए लागू होंगे। मुख्यालय के आदेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अनाधिकृत रूप से जारी किए गए पदस्थापन अथवा अटैचमेंट आदेशों की क्रियान्विति भविष्य में नहीं करें।
मुख्यालय को भिजवानी होगी सूचना
अतिरिक्त महानिदेशक डीसी जैन के आदेशानुसार अधीनस्थ जिला, यूनिट एवं कार्यालय द्वारा पत्र प्राप्ति के सात दिन बाद अनाधिकृत रूप से किसी अधीनस्थ पुलिसकर्मी, मंत्रालयिक एवं सहायक कार्मिक को पदस्थापन या अटैचमेंट पर नहीं लगाया गया है, इस प्रकार का प्रमाण पत्र मुख्यालय को 15 दिन के अंदर भिजवाना होगा।
हां, आदेश मिले हैं
पुलिस मुख्यालय से पुलिस विभाग में मौखिक अथवा अटैचमेंट पर कार्यरत कार्मिकों को कार्यमुक्त करने के आदेश मिले हैं। हालांकि हमने पहले ही इस सम्बन्ध में जिले के अधिकारियों से जानकारी मांग ली थी, जो मेरे पास आ चुकी है। सोमवार को इस सम्बन्ध में कार्रवाई करेंगे।
– डॉ. गगनदीप सिंगला, पुलिस अधीक्षक, नागौर
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो