पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के मुताबिक अनाधिकृत (लिखित/मौखिक) रूप से अटैचमेंट पर कार्यरत कार्मिकों को पत्र प्राप्त होने के बाद 7 दिन में कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो उस कार्मिक का वेतन भुगतान सम्बन्धित पैतृक कार्यालय, जिला या यूनिट द्वारा रोक लिया जाएगा। यह आदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक के लिए लागू होंगे। मुख्यालय के आदेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अनाधिकृत रूप से जारी किए गए पदस्थापन अथवा अटैचमेंट आदेशों की क्रियान्विति भविष्य में नहीं करें।
अतिरिक्त महानिदेशक डीसी जैन के आदेशानुसार अधीनस्थ जिला, यूनिट एवं कार्यालय द्वारा पत्र प्राप्ति के सात दिन बाद अनाधिकृत रूप से किसी अधीनस्थ पुलिसकर्मी, मंत्रालयिक एवं सहायक कार्मिक को पदस्थापन या अटैचमेंट पर नहीं लगाया गया है, इस प्रकार का प्रमाण पत्र मुख्यालय को 15 दिन के अंदर भिजवाना होगा।
पुलिस मुख्यालय से पुलिस विभाग में मौखिक अथवा अटैचमेंट पर कार्यरत कार्मिकों को कार्यमुक्त करने के आदेश मिले हैं। हालांकि हमने पहले ही इस सम्बन्ध में जिले के अधिकारियों से जानकारी मांग ली थी, जो मेरे पास आ चुकी है। सोमवार को इस सम्बन्ध में कार्रवाई करेंगे।
– डॉ. गगनदीप सिंगला, पुलिस अधीक्षक, नागौर