scriptखराब वाटर प्यूरीफायर विक्रय करने पर लगाया हर्जाना | Penalty imposed on selling bad water purifiers | Patrika News

खराब वाटर प्यूरीफायर विक्रय करने पर लगाया हर्जाना

locationनागौरPublished: Apr 18, 2021 08:59:17 pm

Submitted by:

shyam choudhary

जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का निर्णय, खराबी के लिए पानी की गुणवत्ता जिम्मेदार नहीं

Important decision of Nagaur Consumer Forum

Important decision of Nagaur Consumer Forum

नागौर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता को त्रुटियुक्त वाटर प्यूरीफायर बेचने के मामले में विक्रेता व निर्माता कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।
प्रकरण के अनुसार आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्यामसुन्दर लाटा व सदस्य बलवीर खुडख़ुडिय़ा एवं चन्द्रकला व्यास के समक्ष नागौर निवासी सुरेश चौधरी ने परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने अक्टूबर, 2017 में किले की ढाल स्थित शोरुम से एलजी कम्पनी का वाटर प्यूरीफायर खरीदा था, जो कुछ दिनों बाद ही खराब हो गया और उसमें सेे साफ पानी सप्लाई होना बंद हो गया। निर्माता कम्पनी व विक्रेता को बार-बार शिकायत के बावजूद इसकी त्रुटि का निवारण नहीं किया गया।
विपक्षीगण की ओर जबाब प्रस्तुत कर यह बताया गया कि उनके इंजीनियर द्वारा जांच करने पर मशीन में उपयोग होने वाला पानी सरकारी मापदंडों के अनुसार उचित गुणवत्ता का नहीं पाया गया है, जिसके कारण उक्त खराबी उत्पन्न हुई है।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि विपक्षी पक्ष ने प्यूरीफायर विक्रय करते समय ऐसी कोई शर्त नहीं बताई थी कि किस श्रेणी या गुणवत्ता के पानी में ही प्यूरीफायर कार्य कर सकेगा। परिवादी ने खराब पानी से निजात पाने के लिए काफी राशि खर्च कर इसको खरीद किया था, इसके बावजूद उसे स्वच्छ पेयजल आपूर्ति नहीं होने से स्पष्टतया विपक्षी पक्ष की सेवा में कमी व त्रुटिपूर्ण उत्पाद विक्रय का मामला साबित होता है।
आयोग ने प्यूरीफायर में बार-बार खराबी के फलस्वरूप परिवादी को कारित शारीरिक व मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति तथा परिवाद खर्च के निमित्त उसे 15 हजार रुपए हर्जाना अदा करने के लिए विक्रेता व निर्माता एलजी कम्पनी को आदेश दिया है।
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