आयोग ने प्यूरीफायर में बार-बार खराबी के फलस्वरूप परिवादी को कारित शारीरिक व मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति तथा परिवाद खर्च के निमित्त उसे 15 हजार रुपए हर्जाना अदा करने के लिए विक्रेता व निर्माता एलजी कम्पनी को आदेश दिया है।
नागौरPublished: Apr 18, 2021 08:59:17 pm
shyam choudhary
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का निर्णय, खराबी के लिए पानी की गुणवत्ता जिम्मेदार नहीं
Important decision of Nagaur Consumer Forum