पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्य चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता को अपनी पहचान साबित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान बताने के लिए 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार मतदाता मतदान करने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए हुए सरकारी पहचान पत्र या केंद्र या राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव को लेकर संबंधित चुनाव क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 किलोमीटर परिधी में मतदान दिवस को सूखा दिवस घोषित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेशानुसार द्वितीय चरण में पंचायत समिति मेड़ता, रियांबड़ी, डेगाना व भैरूंदा के चुनाव क्षेत्रों के 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व सूखा दिवस लागू होगा, जो मतदान दिवस 27 नवम्बर शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। वहीं तृतीय चरण में मकराना, परबतसर, कुचामन सिटी व नावां पंचायत समिति क्षेत्रों में 29 नवम्बर को 5 बजे से एक दिसम्बर को शाम 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। चतुर्थ चरण में डीडवाना, लाडनूं व मौलासर पंचायत समिति में होने वाले चुनाव को लेकर 3 दिसम्बर को शाम 5 बजे से 5 दिसम्बर शाम 5 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। इस समयावधि के दौरान चुनाव क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से मदिरा विक्रय करना, मदिरा दिया जाना अथवा वितरित किया जाना पूर्णत: निषिद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला आबकारी अधिकारी नागौर को निर्देशित किया कि इस समयावधि में मदिरा की दुकानों की तालाबंदी के साथ सीलिंग (चप्पड़ी सील से) करवाया जाना सुनिश्चित करें।