गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात आयोजित हुई उच्च स्तरीय बैठक में नागौर सहित जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर और पाली जिलों को लेकर ये निर्णय किया गया था। सरकार द्वरा लिए गए निर्णय की पालना में जिला कलक्टर सोनी ने धारा-144 की निषेधाज्ञा लागू कर सार्वजनिक जगहों पर 5 से अधिक व्यक्तियों एकत्र के एकत्र नहीं होने तथा पांच व्यक्ति भी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम की पालना करेंगे।
कलक्टर ने महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और उचित दूरी रखने सहित हेल्थ प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को बाजारों, कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन स्थलों आदि सभी जगह पर ‘नो मास्क, नो एन्ट्री’ के संकल्प की पालना करनी चाहिए।
चुनाव प्रक्रिया सहित कुछ क्षेत्र रहेंगे मुक्त
कलक्टर के आदेशानुसार वैवाहिक समारोह में अधिकतम 50 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियों यथा रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह आदि पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेंगे। हालांकि इस प्रतिबन्ध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है।
कलक्टर के आदेशानुसार वैवाहिक समारोह में अधिकतम 50 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियों यथा रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह आदि पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेंगे। हालांकि इस प्रतिबन्ध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
कलक्टर आदेश की अवहेलना करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
कलक्टर आदेश की अवहेलना करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।