scriptनागौर जिले में धारा 144 लागू, शादी व अंतिम संस्कार के अलावा सभी सामूहिक गतिविधियों पर रोक | Section 144 enforced in Nagaur district, ban on all mass activities | Patrika News

नागौर जिले में धारा 144 लागू, शादी व अंतिम संस्कार के अलावा सभी सामूहिक गतिविधियों पर रोक

locationनागौरPublished: Sep 20, 2020 08:06:28 pm

Submitted by:

shyam choudhary

कोरोना का कहर : आगामी 31 अक्टूबर तक सार्वजनिक स्थलों पर पांच व्यक्तियों से अधिक के एकत्र होने पर रोक

नागौर. राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत रविवार को जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जिले में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लागू कर 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इक_ा होने पर रोक लगा दी है। जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है, जो आगामी 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात आयोजित हुई उच्च स्तरीय बैठक में नागौर सहित जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर और पाली जिलों को लेकर ये निर्णय किया गया था। सरकार द्वरा लिए गए निर्णय की पालना में जिला कलक्टर सोनी ने धारा-144 की निषेधाज्ञा लागू कर सार्वजनिक जगहों पर 5 से अधिक व्यक्तियों एकत्र के एकत्र नहीं होने तथा पांच व्यक्ति भी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम की पालना करेंगे।
कलक्टर ने महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और उचित दूरी रखने सहित हेल्थ प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को बाजारों, कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन स्थलों आदि सभी जगह पर ‘नो मास्क, नो एन्ट्री’ के संकल्प की पालना करनी चाहिए।
चुनाव प्रक्रिया सहित कुछ क्षेत्र रहेंगे मुक्त
कलक्टर के आदेशानुसार वैवाहिक समारोह में अधिकतम 50 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियों यथा रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह आदि पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेंगे। हालांकि इस प्रतिबन्ध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
कलक्टर आदेश की अवहेलना करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो