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बेच रहे थे मिलावटी घी व तेल, एपएसएल जांच में फेल हुए सेम्पल

locationनागौरPublished: Jul 13, 2018 11:56:53 pm

Submitted by:

Pratap Singh Soni

19 अप्रेल को पुलिस ने की थी कार्रवाई, सभी सेम्पल हुए फेल, अब पुलिस दुकानदारों के खिलाफ पेश करेगी कोर्ट में इस्तगासा

Didwana News

डीडवाना में गत 19 अप्रेल को कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घी व तेल के टीन व कॅर्टन जब्त किए थे। फाइल फोटो

डीडवाना. डीडवाना शहर में गत 19 अप्रेल को पुलिस द्वारा नकली व मिलावटी घी व तेल कारोबारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई में जब्त किए गए घी व तेल के सेम्पल खाद्य सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। पुलिस द्वारा जांच के लिए जोधपुर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट में अधिकांश सैम्पल जांच में फेल पाए गए हैं। इस रिपोर्ट में जिन दुकानों से सेम्पल लिए गए थे, वहां बेचा जा रहा घी व तेल ना केवल असुरक्षित भोजन की श्रेणी में माना गया है, बल्कि तय मानकों से कम गुणवत्ता तथा नकली ब्रांड का पाया गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक डॉ. दीपक यादव ने बताया कि पांच दुकानों से लिए गए सेम्पल की अलग-अलग कुल 20 जांच रिपोर्ट शुक्रवार को पुलिस को प्राप्त हुई है। रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न ब्रांडों का घी व तेल अनसेफ फूड यानी असुरक्षित भोजन की श्रेणी में माना गया। वहीं बाकी घी व तेल सब स्टैंडर्ड यानी उप मानक तथा एक ब्रांडेड घी के 39 टीन मिस ब्रांड अर्थात नकली पाए गए। पुलिस के मुताबिक शहर में लम्बे समय से लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था और उन्हें पूरे दाम लेकर भी मिलावटी घी व तेल बेचा जा रहा था। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद अब पुलिस पूरी तरह हरकत में आ गई और संबंधित दुकानदारों के खिलाफ न्यायालय में इस्तागासा पेश कर कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है।
यह सेम्पल हुए फेल
डीडवाना के सदर बाजार के नन्दकिशोर अग्रवाल की दुकान से लिए गए घी व तेल के कुल 14 सेम्पल फेल पाए गए। इस दुकान से लिए गए माखन बेस्ट घी के आधा लीटर के 540 पैकेट, डाइमण्ड घी के आधा-आधा लीटर के 420 पैकेट, डाइमण्ड घी के एक-एक लीटर के 120 पैकेट, माखन बेस्ट घी के एक-एक लीटर के 390 पैकेट, कुबेर घी के एक-एक लीटर के 30 पैकेट, कुबेर घी के आधा-आधा लीटर के 30 पैकेट, माखन बेस्ट 5 लीटर के 6 टीन, कुबेर प्योर घी के 5 लीटर के 2 टीन, तथा 15-15 किलो के 7 टीन अनसेफ फूड यानि असुरक्षित भोजन की श्रेणी में पाए गए। इसी प्रकार इसी दुकान के सारस के 224 पैकेट, सारस के आधा-आधा लीटर के 384 पैकेट, सुपर माखन के आधा-आधा लीटर के 416 पैकेट, मूमल के एक-एक लीटर के 75 पैकेट सब स्टैंडर्ड यानि उप मानक के तहत पाए गए। जबकि माखन बेस्ट घी के 15-15 किलो के 39 टीन नकली ब्रांड के पाए गए। इसी प्रकार राजू अग्रवाल की दुकान के कृष्णम घी के 4 टीन, घनश्याम माहेश्वरी की दुकान के गोपाल घी के 15-15 किलो के 7 टीन, पोस्टमैन तेल के 15 लीटर के 25 टीन सब स्टैंण्डर्ड तथा गोपाल घी के 555 ग्राम के 288 पैकेट अनसेफ फूड श्रेणी के पाए गए। इसी तरह छोटी खाटू के दुकानदार राजकुमार की दुकान के घी के 15-15 किलो के 8 टीन तथा गच्छीपुरा थाना के रामसियां के दुकानदार महेश कुमार की दुकान से सरस घी के 15-15 किलो के 4 टीन अनसेफ श्रेणी में पाए गए।
19 अप्रेल को पुलिस ने की थी कार्रवाई
गत 19 अप्रेल को सहायक पुलिस अधीक्षक डॉ. दीपक यादव के नेतृत्व में डीडवाना पुलिस ने डीडवाना व छोटी खाटू में नकली व मिलावटी घी व तेल की दुकानों पर छापे मारकर लगभग 102 सीआरपीसी के तहत 3000 लीटर घी व तेल बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने घी व तेल को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर भेजा था, जहां से लगभग सभी सेम्पल फेल हो गए। एसएसपी यादव ने बताया कि अब पुलिस राजूराम, नन्दकिशोर अग्रवाल, घनश्याम, महेश कुमार तथा छोटी खाटू के राजकुमार के विरूद्ध न्यायालय में इस्तगासा पेश करेगी।
भारी जुर्माना व सजा का प्रावधान
सब स्टैंडर्ड के तहत धारा 420, 272, 273 3/1 तथा फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत 3 से 5 लाख जुर्माना व सजा का प्रावधान है। जबकि अनसेफ फूड में में 25 हजार से 5 लाख तक जुर्माना व 6 माह कारावास हो सकता है। यह भोजन खाने से शारीरिक नुकसान होने पर 7 साल सजा व 10 लाख जुर्माना भी हो सकता है। वहीं नकली ब्रांड के तहत धारा 420 व धारा 3 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

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