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संविधान ने दिए हैं मजदूरों को कई अधिकार

locationनागौरPublished: May 02, 2017 10:03:00 pm

Submitted by:

​babulal tak

भारत में मजदूरों के लिए संविधान ने अनेक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन अधिकांश मजदूरों को उनके हक की जानकारी नहीं है।


राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश मेड़ता के आदेशानुसार श्रम दिवस के अवसर पर महिला महाविद्यालय में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोदी ने यह बात कही। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, रोजगार जनित बीमारी सिलोकोसिस, टीबी, आदि के पीडि़त श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके अलावा कार्यस्थल पर यौन अपराधों से संरक्षण एवं महिला कर्मियों, श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण संबंधी तथा नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 की जानकारी दी।
वहीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन मीणा ने बंधुआ मजदूर एवं बाल मजदूरों की तस्करी पर रोकथाम संबंधी नियमों तथा श्रम न्यायालयों की लोक अदालत संबंधी जानकारी दी। जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारीक ने कार्य स्थल पर एचआईवी, श्रमिकों के विरूद्ध अपराध रोकथाम संबंधी, बाल श्रमिकों के पुर्नवास एवं श्रमिकों के पंजीकरण के बारे में बताया।

इस दौरान अधिवक्ता विश्वनाथ प्रतापसिंह एवं मुस्ताक खान के साथ ही महिला महाविद्यालय की ओर से शंकरलाल परसावत, पूर्व पालिकाध्यक्ष सुरेश चन्द्र वर्मा, भाजपा जिला महामंत्री महावीर औझा, गणपतलाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पैनल अधिवक्ता अजीतसिंह राठौड़ ने सभी का आभार जताया। संचालन पैनल अधिवक्ता कमल मोट ने किया। शिविर आयोजन की सूचना विधिक सहायता लिपिक लाभचन्द टाक ने दी।

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