वहीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन मीणा ने बंधुआ मजदूर एवं बाल मजदूरों की तस्करी पर रोकथाम संबंधी नियमों तथा श्रम न्यायालयों की लोक अदालत संबंधी जानकारी दी। जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारीक ने कार्य स्थल पर एचआईवी, श्रमिकों के विरूद्ध अपराध रोकथाम संबंधी, बाल श्रमिकों के पुर्नवास एवं श्रमिकों के पंजीकरण के बारे में बताया।
इस दौरान अधिवक्ता विश्वनाथ प्रतापसिंह एवं मुस्ताक खान के साथ ही महिला महाविद्यालय की ओर से शंकरलाल परसावत, पूर्व पालिकाध्यक्ष सुरेश चन्द्र वर्मा, भाजपा जिला महामंत्री महावीर औझा, गणपतलाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पैनल अधिवक्ता अजीतसिंह राठौड़ ने सभी का आभार जताया। संचालन पैनल अधिवक्ता कमल मोट ने किया। शिविर आयोजन की सूचना विधिक सहायता लिपिक लाभचन्द टाक ने दी।
इस दौरान अधिवक्ता विश्वनाथ प्रतापसिंह एवं मुस्ताक खान के साथ ही महिला महाविद्यालय की ओर से शंकरलाल परसावत, पूर्व पालिकाध्यक्ष सुरेश चन्द्र वर्मा, भाजपा जिला महामंत्री महावीर औझा, गणपतलाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पैनल अधिवक्ता अजीतसिंह राठौड़ ने सभी का आभार जताया। संचालन पैनल अधिवक्ता कमल मोट ने किया। शिविर आयोजन की सूचना विधिक सहायता लिपिक लाभचन्द टाक ने दी।