कांस्टेबल को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
-उदयपुर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खेरवाड़ा में कर चुके हैं ट्रेनिंग नागौर/जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 में चयनित अभ्यर्थी चैनसिंह व समुंद्र सिंह को ट्रेनिंग के बाद रिव्यू बोर्ड के रिजल्ट परिवर्तन कर चयन को निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने संबंधित जिम्मेदारों को तलब किया है।
-उदयपुर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खेरवाड़ा में कर चुके हैं ट्रेनिंग नागौर/जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 में चयनित अभ्यर्थी चैनसिंह व समुंद्र सिंह को ट्रेनिंग के बाद रिव्यू बोर्ड के रिजल्ट परिवर्तन कर चयन को निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने संबंधित जिम्मेदारों को तलब किया है।
हाईकोर्ट में अधिवक्ता ओपी सांगवा व भेरू लाल जाट ने इनकी ओर से याचिका दायर कर पुन: नियुक्ति की गुहार लगाई थी। उन्होंने अभ्यर्थियों को पद से हटाने को गलत बताते हुए विभाग को अतिरिक्त पद सृजित कर नए अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने की बात कही। इस पर हाईकोर्ट ने उनको हटाने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार, डीजीपी व कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खेरवाड़ा, उदयपुर को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है । अगली सुनवाई 20 जुलाई को है।