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VIDEO...ट्रेक्टर-ट्रालियों के मालिकों की हो गई बल्ले-बल्ले

locationनागौरPublished: Feb 23, 2023 08:48:28 pm

Submitted by:

Sharad Shukla

Nagaur. तीन साल से ज्यादा का टैक्स केवल साढ़े सात हजार में माफ

Nagaur news
The owners of tractor-trolleys became angry

नागौर. परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार खनिज विभाग की ओर से एक जनवरी 2020 से 31 जनवरी 023 तक सूचित ई-रवन्ना के ओवरलोड वाहनों के बकाया पर 95 प्रतिशत तक छूट दी गई है। इसके तहत बकाया टैक्स लाखों के आंकड़े में होने पर उनसे कुल राशि का केवल पांच प्रतिशत लिया जाएगा। यानि की 95 प्रतिशत की छूट के साथ शेष बकाया भी माफ कर दिया जाएगा। इसमें विशेषकर ट्रैक्टर-ट्राली वाहन मालिको को केवल साढ़े सात हजार रुपए की राशि जमा करनी होगी। शेष बकाया पूरा माफ हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इतनी छूट दिए जाने के बाद भी वाहन मालिकों ने विभागीय कार्यालयों में टैक्स जमा करने से दूरी बनाए रखी तो फिर उनकी तलाश करते हुए विभाग खुद उनके पास पहुंच जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से सभी बकाएदारों की सूची निकालकर उसकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। ताकि यथासमय की अवधि समाप्त होने के बाद फिर विभाग जोर-शोर से ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा।

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