पंचायत समिति – पं.स. वार्ड – मतदान केन्द्र – मतदाता – जिप वार्ड
डेगाना – 23 – 173 – 126730 – 14, 17, 18, 19
मेड़ता – 35 – 238 – 177765 – 6, 7, 8, 12, 13
रियां बड़ी – 17 – 119 – 84095 – 8, 9, 11, 12
भैरूंदा – 19 – 140 – 101014 – 9, 10, 11, 19
कुल – 94 – 670 – 4,89,604 – 12
पंचायती राज संस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य के आम चुनाव के दौरान किसी भी मतदान बूथ भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के नेता की तस्वीर या चुनाव चिह्न अथवा नारे दर्शाते हुए पोस्टर या बैनर नहीं लगाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना में यह उप बंधित किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है जिसका आकार 2 गुना 5 फुट से अधिक नहीं होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नागौर डॉ. सोनी के निर्देशानुसार मतदान दिवस को मतदान केंद्र के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं करेगा। साथ ही निर्वाचन बूथों पर अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम एक मेज एवं दो कुर्सियां लगाई जा सकेगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए छाता या त्रिपाल लगाया जा सकता है, लेकिन साइडों में कनात या टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी।