जिला कलक्टर ने कहा कि केवल मतदाता ही मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकता है। साथ ही प्रत्याशी या उसके द्वारा अधिकृत अभिकर्ता जा सकेगा। अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि इस बार मतदाता की पहचान जांचने के लिए एक अतिरिक्त कार्मिक की व्यवस्था की गई है। अब केवल मतदाता परिचय पत्र तथा अन्य 11 फोटोयुक्त वैध दस्तावेज दिखाने के बाद ही व्यक्ति को मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। जिसके पास पहचान दस्तावेज नहीं है वह मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि मतदान अवधि समाप्त होने से 5 मिनट पूर्व मतदान केंद्र के अंदर उपस्थित सभी मतदाताओं को हस्ताक्षरित स्लिप देना सुनिश्चित करें, ताकि मतदान अवधि समाप्त होने के बाद कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश न करें।
रविवार को मतदान दलों को रवाना करने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने मतदान कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में हमारी चुनावी व्यवस्था को बहुत ही आदर के साथ देखा जाता है। यह सब इस कारण से संभव हो पाता है कि चुनाव व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पूर्ण प्रामाणिकता व निष्पक्षता के साथ कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि भयमुक्त माहौल में शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए प्रशासन की ओर से संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पानी, बिजली व छाया की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मतदाता सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम छह बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।