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पार्षद ने नहीं मानी लोगों की बात, तो पीट डाला पति को

locationनागदाPublished: Jun 27, 2018 06:03:41 pm

Submitted by:

Gopal Bajpai

आरोपियों ने कहा था कुछ लोगों के अतिक्रमण हटाने के, पार्षद पति ने नहीं की कारवाई

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पार्षद ने बनाई सडक़ और नाली, लोगों ने पीट डाला पति को

बडऩगर. वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद दीपकुंवरसिंह सिसौदिया के पति हिम्मतसिंह पिता मांगूसिंह सिसौदिया पर मंगलवार शाम 4 बजे वार्ड के ही चार रहवासियों ने सडक़, नाली निर्माण करने एवं हमारे बताए लोगों का अतिक्रमण हटाने का दबाव देते हुए गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी और चेहरे व कपड़े पर स्याही फेंकी। पुलिस ने फरियादी हिम्मतसिंह की रिपोर्ट पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक वार्ड क्रं. 7 के पार्षद पति हिम्मतसिंह ने बताया कि हमारे द्वारा वार्ड में अत्यधिक विकास कार्य कराए गए है। वार्ड के हेमंत पाटीदार, गणेशसिंह, राकेश जोशी एवं जितेंद्र मेरे पास हमेशा आकर सडक़, नाली निर्माण एवं हम जिसका बताए उसका अतिक्रमण तुड़वाने का दबाव बनाते है। मंगलवार शाम को जब में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में था तो यह चारों आए और मुझे शनि मंदिर शिक्षक कॉलोनी के समीप घेर कर ले गए। इसके बाद इन्होने मुझे पुन: अतिक्रमण हटाने का दबाव देतेे, गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मेरे चेहरे व कपड़े पर नीली स्याही फेंक दी।

नाबालिग से ज्यादती के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

महिदपुर. ग्राम नीमखेड़ा निवासी नाबालिग चचेरी बहन की शादी में शामिल होने परिजन के साथ ग्राम पनोडिय़ा आई थी। 14 माह पूर्व अपहरण कर ज्यादती करने के आरोप में मुकेश (27) पिता हीरालाल निवासी पनोडिय़ा को 20 वर्ष का कठोर कारावास और १ लाख दस हजार का जुर्माना लगाया गया है। सहायक लोक अभियोजक अजय वर्मा ने कहा कि 12 अप्रैल 2017 की नाबालिग परिजन के साथ सोई हुई थी। रात को नाबालिग आवश्यक निवृत्ति से तडक़े 4 बजे उठी थी तो आरोपित मुकेश पिता हीरालाल ने हाथ पकडक़र खींचकर ले जाने लगे। चिल्लाने पर मुकेश ने मुंह दबाते हुए पास ही के खेत पर ले जाकर बापू के कुएं के पास मुकेश ने नाबालिग के साथ ज्यादती की। सुबह नाबालिग ने परिजन के साथ झारडा थाने में आरोपित के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया, जिस पर पुलिस ने आरोपित को 15 अप्रैल 2017 को गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किया। नाबालिग की ओर से पैरवी शासकीय सहायक लोक अभियोजक रुपसिंह राठौर ने की। जिस पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने मामले के विचारण के पश्चात आरोपित मुकेश को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा एवं एक लाख दस हजार रुपए का अर्थ दंड भी दिया।

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