scriptट्रेन में बोतल, चखना और पानी, स्मैल आते ही रेलमंत्री तक पहुंचा मामला | Bottle, tasting and water in train, matter reached Railway Minister | Patrika News

ट्रेन में बोतल, चखना और पानी, स्मैल आते ही रेलमंत्री तक पहुंचा मामला

locationनर्मदापुरमPublished: Jul 04, 2022 08:48:50 am

Submitted by:

Subodh Tripathi

ट्रेन के अंदर शराब की बोतल, नमकीन और कुरकुरे के रेफर, पानी की बोतल।
 

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नर्मदापुरम. ट्रेन के अंदर शराब की बोतल, नमकीन और कुरकुरे के रेफर, पानी की बोतल। ये देखकर ऐसा लगा रहा था चलती ट्रेन में ही लोगों ने शराब की महफिल सजाई, जब ट्रेन में बैठे यात्रियों को शराब की स्मैल से काफी परेशानी होने लगी तो उन्होंने झांक कर देखा तो हैरान रह गए, जहां ट्रेनों में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट तक प्रतिबंधित है, वहां किसी ने जमकर जाम छलकाए। क्योंकि वहीं सीट के पास ही शराब की खाली बोतल, नमकीन और कुरकुरे के रेफर सहित पानी की खाली की बोतल पड़ी थी, ये हाल जब एसी कोच के हैं, तो सामान्य श्रेणी या स्लीपर कोच के क्या हाल होंगे, ऐसे में जब ट्रेन में सवार यात्रियों का बदबू के मारे दम घुटने लगा तो ये समस्या एक यात्री ने तुरंत रेल मंत्री को ट्वीट कर बताई है।

ट्रेन के सफर में जमकर जाम छलक रहे हैं। यानी कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री शराब भी पी रहे हैं। इस बात का खुलासा एक रेल यात्री की ट्विटर पर की गई शिकायत से हुआ है। यात्री ने मामले में रेल मंत्री सहित रेलवे अधिकारियों को ट्वीट कर शिकायत दर्ज कराई है।


राजधानी एक्सप्रेस के ए-5 कोच में सवार यात्री मनीष कुमार त्रिपाठी नईदिल्ली की यात्रा कर रहे थे। ट्रेन के कोच में शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। जिसके कारण बदबू से ट्रेन में बैठना भी मुश्किल हो रहा था।
इसी वजह से उन्होंने रेलमंत्री और अन्य रेलवे के अधिकारियों को मामले में ट्वीट कर कहा कि- राजधानी ट्रेन में शराब की बोतल मिल रही है। क्लीन स्टॉफ से जानकारी ली जाए। क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है।


रेल यात्री 139 पर कर सकते हैं अपनी शिकायत दर्ज
अगर ट्रेनों में शराब पीता दिखे तो इसकी सूचना कोई भी यात्री रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके दे सकते हैं। इसमें कॉल करने से संबंधित क्षेत्र के आरपीएफ के कंट्रोल रूम में सूचना चली जाएगी। इसके बाद आरपीएफ शराब पीने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है।


नशे में यात्रा करने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान
इटारसी जैसे बड़े रेलवे स्टेशन के आरपीएफ थाने में हर साल शराब के नशे में धुत 30 से 40 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि रेल अधिनियम की धारा 145 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें जुर्माना और सजा का प्रावधान है।


ट्रेनों से होती है मादक पदार्थों की तस्करी
मामला 01
आंध्रा एक्सप्रेस के अटेंडर और नर्मदापुरम के दो युवकों को 21 किलो गांजे के साथ क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम ने सितंबर 2017 में पकड़ा था। पकड़े गए आरोपियों ने नर्मदापुरम में पिछले एक साल से चल रही गांजे के अवैध कारोबार का खुलासा किया था। क्राइम ब्रांच ने एपी एक्सप्रेस के अटैंडर रामकुमार वर्मा को उस वक्त हिरासत में लिया था, जब वह नर्मदापुरम के बालागंज निवासी मनु गोरेले व सुभाष नामक युवकों को गांजे की खेप दे रहा था।

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मामला 02
मप्र-छत्तीसगढ़ जोन के नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (एनसीबी) इंदौर ने केरला एक्सप्रेस में सफर कर रहे दो लोगों से करीब 25 किलो एफेड्रिन नामक नशीला पदार्थ जब्त किया था। इसका अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य 10 करोड़ बताया था। इस ड्रग की तस्करी बूस्ट, कॉम्पलेन, गूल्कोनडी, सर्फ एक्सल, टाइड डिटर्जेंट पावडर जैसी कंपनियों के डिब्बे में की जा रही थी। इन्हें 24 व 25 फरवरी 2015 को इटारसी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था।
ट्रेन में शराब परिवहन और शराब पीकर यात्रा करने पर पाबंदी है। आरपीएफ मामले में कार्रवाई करती है। समय-समय पर अभियान भी चलाए जाते हैं।

-सूबेदार सिंह, पीआरओ रेल मंडल भोपाल

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