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गुल्लक फोड़ें, 2000 के नोट हैं तो बैंक में जमा कराएं, नहीं तो परेशानी तय

locationनर्मदापुरमPublished: May 20, 2023 09:24:39 pm

Submitted by:

rajendra parihar

संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर रहेगी निगरानी, नोट बदलने वालों का रिकॉर्ड रखेगी बैंक

गुल्लक फोड़ें, 2000 के नोट हैं तो बैंक में जमा कराएं, नहीं तो परेशानी तय

गुल्लक फोड़ें, 2000 के नोट हैं तो बैंक में जमा कराएं, नहीं तो परेशानी तय

नर्मदापुरम. 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के बाद जारी 2 हजार के नोट बंद होने जा रहे हैं। ये नोट सिर्फ 30 सितंबर तक ही सर्कुलेशन में रहेंगे। इस घोषणा से कई परिवार चिंतित हैं तो कारोबारियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। मध्यमवर्गीय परिवारों में से ज्यादातर ने बचत के रूप में ऐसे नोट अलमारी या गुल्लक में रखे होते हैं। नोटबंदी के दौर की तरह आप फिर से गुल्लक फोड़कर जांच लें कि दो हजार के नोट तो नहीं रखे हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2 हजार के नोट चलन से बाहर करने घोषणा की है। ऐसे नोट को बदलने का समय दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति एक बार में 10 नोट यानी 20 हजार रुपए बैंक में जमा कर सकता है या इनके बदले छोटे नोट ले सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, 2 हजार के नोट जमा कराने वालों का बैंक रिकॉर्ड रखेगा। ज्यादा जमा कराने वालों से आयकर विभाग आय का स्रोत भी पूछ सकता है। हालांकि, बाजार में लंबे समय से दो हजार के नोट कम ही प्रचलन में हैं। एटीएम से भी अधिकतम ट्रांजेक्शन में 500 रुपए के ही नोट जारी हो रहे हैं।
2000 के नोट बंद होने की घोषणा पर व्यापारियों की राय
– सराफा एसोसिएशन जिलाध्यक्ष सुशील जैन ने बताया सरकार के फैसला गलत है। बड़े नोट से व्यापार में सुविधा होती है। अब यदि ये नोट बंद हो रहा है तो कोई नया नोट लाना होगा। ऐसे में लोगों को नए नोट को स्वीकारने में थोड़ी परेशानी होगी।
– कपड़ा व्यापारी व व्यापारी महासंघ के सचिव मनोहर बड़ानी ने बताया कि नोटबंदी के बाद वैसे भी ईपेमेंट बढ़ गया है। अधिकतर ग्राहक ईपेमेंट करते हैं। वैसे भी बाजार में 2000 को नोट का चलन बहुत ही कम हो गया है।
– किराना कारोबारी महेन्द्र चौकसे ने बताया कि लंबे समय से अघोषित रूप से 2 हजार रुपए के नोट बंद हो चुके हैं। कभी-कभार ही ये नोट लेन-देन में इस्तेमाल होते थे। इस बार सरकार ने इन्हें बदलने का पर्याप्त समय दिया है।
इनका कहना है
बैंक में नोट बदलने का मौका देते हुए अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है। सभी बैंकों को उन लोगों का रिकॉर्ड भी रखना है जो 30 सितंबर तक नोट बदलवाएंगे। हर संदिग्ध ट्रांजेक्शन की निगरानी की जाएगी।
रमेश कुमार हिले, लीड बैंक मैनेजर
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