फ्लैश बैक: शराब तस्करी के मामले में कांग्रेस नेता को भेजा जेल नर्मदापुरम. जिला आबकारी विभाग की टीम ने मंगलवार को कांग्रेस नेता रोहित उर्फ लक्की पवार सहित एक अन्य शराब तस्कर तरुण पटेल को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से करीब सवा लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की। दोनों आरोपियों को कोर्ट पेश कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर ने बताया कि जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में मंगलवार को शहर में दो स्थानों पर छापेमारी की गई। टीम ने आईटीआई रोड स्थित शराब माफिया रोहित उर्फ लक्की पवार निवासी शांति नगर निवासी के मकान की तलाशी ली तो उसके घर पर 8 पेटी देशी शराब अवैध रूप से रखी हुई पाई गई। करीब 400 क्वार्टर को जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 / 1 क एवं 34/ 2 के तहत प्रकरण दर्ज कर तस्कर रोहित उर्फ लक्की पवार को गिरफ्तार किया गया। जिसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में सेंट्रल जेल भेजा गया है।
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बाइक सवार को भी दबोचा
दूसरी कार्रवाई में आबकारी टीम ने मुखबिर की सूचना के बाद इटारसी रोड रसूलिया डबल फाटक के पास से बाइक सवार तरुण पटेल पिता कन्हैयालाल पटेल की नाकेबंदी कर उसे रोका। जब तलाशी ली गई तो आरोपी के पास से दो बड़े थेलों में देशी अवैध शराब की 6 पेटी यानी 300 क्वार्टर सहित पल्सर बाइक को भी जब्त कर लिया गया। उक्त शराब तरुण पटेल तस्करी के लिए नर्मदपुराम शहर में अवैध रूप से परिवहन कर रहा था।ं आरोपी के विरुद्ध धारा 34/ 1 क एवं 34 / 2 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है। दोनों आरोपियों से जब्त शराब की कीम करीब 1 लाख 20 हजार रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में जिला आबकारी टीम में सहायक जिला आबकारी अधिकारी एनपी सिंह, विनोद सल्लाम के साथ उपनिरीक्षक सुयश फौजदार, वासुदेवाचार्य त्रिपाठी, राजेश साहू, हेमंत चौकसे , रघुवीर सिंह राठौर एवं वृत्त नर्मदापुरम , इटारसी, सिवनी मालवा के संपूर्ण आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक शामिल रहे।
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बाइक सवार को भी दबोचा
दूसरी कार्रवाई में आबकारी टीम ने मुखबिर की सूचना के बाद इटारसी रोड रसूलिया डबल फाटक के पास से बाइक सवार तरुण पटेल पिता कन्हैयालाल पटेल की नाकेबंदी कर उसे रोका। जब तलाशी ली गई तो आरोपी के पास से दो बड़े थेलों में देशी अवैध शराब की 6 पेटी यानी 300 क्वार्टर सहित पल्सर बाइक को भी जब्त कर लिया गया। उक्त शराब तरुण पटेल तस्करी के लिए नर्मदपुराम शहर में अवैध रूप से परिवहन कर रहा था।ं आरोपी के विरुद्ध धारा 34/ 1 क एवं 34 / 2 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है। दोनों आरोपियों से जब्त शराब की कीम करीब 1 लाख 20 हजार रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में जिला आबकारी टीम में सहायक जिला आबकारी अधिकारी एनपी सिंह, विनोद सल्लाम के साथ उपनिरीक्षक सुयश फौजदार, वासुदेवाचार्य त्रिपाठी, राजेश साहू, हेमंत चौकसे , रघुवीर सिंह राठौर एवं वृत्त नर्मदापुरम , इटारसी, सिवनी मालवा के संपूर्ण आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक शामिल रहे।
थानों में दर्ज हुए अपराध: आरोपी रोहित उर्फ लक्की पवार
थाना - अपराध क्रं. - धारा
कोतवाली: 322/11 : 294, 323, 506, 34 आईपीसी
कोतवाली: 944/11 : 294, 323, 506, 34 आईपीसी
कोतवाली: 962/11 : 294, 323, 506, 34 आईपीसी
कोतवाली: 26/13 : 341, 324, 323, 294, 506, 34 आईपीसी
कोतवाली: 625/13 : 294, 323, 506, 34 आईपीसी
कोतवाली: 1088/18 : 34-ए आबकारी अधिनियम
देहात थाना: 547/17 : 420, 423, 467, 468, 471, 120-बी आईपीसी
(आपराधिक रिकॉर्ड जिला पुलिस विभाग-थानों से प्राप्त अनुसार)
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थाना - अपराध क्रं. - धारा
कोतवाली: 322/11 : 294, 323, 506, 34 आईपीसी
कोतवाली: 944/11 : 294, 323, 506, 34 आईपीसी
कोतवाली: 962/11 : 294, 323, 506, 34 आईपीसी
कोतवाली: 26/13 : 341, 324, 323, 294, 506, 34 आईपीसी
कोतवाली: 625/13 : 294, 323, 506, 34 आईपीसी
कोतवाली: 1088/18 : 34-ए आबकारी अधिनियम
देहात थाना: 547/17 : 420, 423, 467, 468, 471, 120-बी आईपीसी
(आपराधिक रिकॉर्ड जिला पुलिस विभाग-थानों से प्राप्त अनुसार)
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इधर, न्यायालय ने फर्जी जमानतदार को सुनाई सजा पिपरिया. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय ने फर्जी जमानतदार के रूप में प्रस्तुत होने वाले आरोपी को विभिन्न धाराओं में तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। जिला अभियोजन अधिकारी चौधरी विक्रम सिंह ने बताया कि न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पिपरिया की न्यायालय में उक्त मामले मे फर्जी जमानतदार के रूप में न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिरूपण व छल-कूटरचना करने वाले आरोपी संतोष सिंह गुर्जर निवासी ग्राम भूरखेड़ी तहसील पिपरिया को धारा 420 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 468 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 471 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 419 तथा धारा 205 में क्रमश: एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास सहित जुर्माने से भी दण्डित किया है।