अब निजी वैन से नहीं ढो सकेंगे स्कूली बच्चे, कराना होगा यह बड़ा काम
15 जून के बाद लगातार परिवहन विभाग करेगा कार्रवाई आरटीओ ने कहा- पहले देंगे समझाइश नहीं समझेंगे तो फिर होगी कार्रवाई
अब निजी वैन से नहीं ढो सकेंगे स्कूली बच्चे, कराना होगा यह बड़ा काम
होशंगाबाद. नवीन शिक्षा सत्र से प्राइवेट वैन में बच्चों को स्कूल छोडऩे और लाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा सुरक्षित परिवहन को लेकर उच्च न्यायालय ने परिवहन विभाग को दिशा निर्देश भी जारी किया है। मामले में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया ने कहा कि 10 व 11 जून को स्कूल संचालकों और वाहन चालकों की बैठक ली जाएगी। बैठक में समझाइश देंगे कि नियमों का पालन किया जाए। इसके बाद स्कूल शुरू होते ही लगातार जांच करेंगे। जो भी नियम तोड़ते मिलेंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह पाया तो होगी कार्रवाई
यदि मारूति वैन अथवा 13 प्लस 1 से कम बैठक क्षमता की चार पहिया वाहन निजीयान में पंजीकृत होकर स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के कार्य में संलग्न है तो निजीयान का व्यवसायिक उपयोग होने से मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। ऑटो रिक्शा में पांच से अधिक बच्चे बैठे पाए जाने पर प्रकरण कायम कर परमिट निलंबित/निरस्त करने के साथ चालक को जारी लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी।
यदि कोई वाहन दो या दो से अधिक बार बिना परमिट बच्चों को ले जाता पाया गया तो प्रकरण में पूर्व प्रकरणों का विवरण देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से कारावास की सजा दिए जाने का अनुरोध किया जाएगा।
ऑटो रिक्शा में यह हो इंतजाम
1. ऑटो रिक्शा में अतिरिक्त बैठक क्षमता के लिए कोई फट्टी नहीं लगाई जाएगी।
2. बच्चों को आेरीजनल सीट पर बैठने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।
3. ऑटो रिक्शा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए दोनों तरफ अस्थाई जाली लगाया जाना आवश्यक होगा। दायें तरफ की जाली फिक्स होगी तथा बायें तरफ की जाली अस्थाई होगी।
4. ऑटो रिक्शा में आगे पीछे स्कूल ड्यूटी लिखवाया जाना/बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
5. फस्र्ट एड बॉक्स व अग्निशमन यंत्र लगाया जाना अनिवार्य होगा।
6. विद्यार्थियों के स्कूल बैग, पानी की बॉटल आदि रखने की उचित व्यवस्था रखेंगे।
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