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पिछले लोकसभा चुनाव से 11 प्रतिशत ज्यादा हुआ मततदान

locationनरसिंहपुरPublished: May 01, 2019 09:04:37 pm

Submitted by:

ajay khare

मंडला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिले के गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को मतदान हुआ।

EVM machines used in assembly elections will be used in Lok Sabha elec

EVM machines used in assembly elections will be used in Lok Sabha elec

नरसिंहपुर. मंडला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिले के गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को मतदान हुआ। इस बार गोटेगांव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत 75.98 रहा, जो वर्ष 2014 के लोकसभा निर्वाचन की तुलना में करीब 11 प्रतिशत अधिक रहा। अब होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों नरसिंहपुरए तेंदूखेड़ा व गाडरवारा में 6 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान को गति देकर प्रभावी तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से सीईओ जिला पंचायत एवं नोडल अधिकारी स्वीप आरपी अहिरवार ने अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक निर्देश दिये। अहिरवार ने कहा कि 6 मई को कम से कम 80 प्रतिशत मतदान कराने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक जिला पंचायत के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। गौरतलब है कि लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान जिले में चलाया जा रहा है।
आज दिलाई जाएगी शपथ, ३ को निकालेंगे रैली
बैठक में अहिरवार ने निर्देशित किया कि नरसिंहपुर, तेंदूखेड़ा व गाडरवारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान प्रभावी तरीके से संचालित किया जाए। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्र स्तर पर 2 मई को मतदाताओं को निर्वाचन की शपथ दिलवाई जायेगी और संकल्प पत्र भरवाये जायेंगे। सभी मतदान केन्द्र स्तर पर मतदाता जागरूकता रैली 3 मई को निकाली जायेगी। चार मई को मतदाताओं के घर घर जाकर पीले चावल देकर उन्हें आगामी 6 मई को मतदान करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा। मतदाताओं को आमंत्रण कार्ड भी दिये जायेंगे। इसके बाद 5 मई को मुनादी कराकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए सूचना दी जायेगी और प्रेरित किया जायेगा। अहिरवार ने कहा कि बीएलओ मतदाताओं को घर घर जाकर बतायें कि इस बार के चुनाव में केवल मतदाता पर्ची के आधार पर वोट नहीं दी जा सकेगी। मतदाता को अपनी पहचान बताने के लिए मतदाता परिचय पत्र इपिक या 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक लाना होगा। मतदाता पर्ची का उपयोग केवल जानकारी व मार्गदर्शन के लिए किया जा सकेगा।
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