दहेज मांगने वाले को 2 वर्ष का सश्रम कारावास
कोर्ट न्यूज-दहेज मांगने के एक प्रकरण में कोर्ट ने आरोपी को २ साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वप्रश्री के न्यायालय ने आरोपी प्रदीप पिता प्रहलाद सिंह मेहरा निवासी ग्राम रोंसरा को 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है।
नरसिंहपुर. दहेज मांगने के एक प्रकरण में कोर्ट ने आरोपी को २ साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वप्रश्री के न्यायालय ने आरोपी प्रदीप पिता प्रहलाद सिंह मेहरा निवासी ग्राम रोंसरा को 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है।
पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन मनीषा दुबे ने बताया है कि 7 अक्टूबर 2015 को प्रार्थिया ने थाना स्टेशनगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विवाह में उसके पिता ने हैसियत अनुसार घर गृहस्थी का सारा सामान एवं एक लाख पच्चीस हजार रुपए नकद दिए थे। विवाह के दूसरे दिन जब प्रार्थिया ससुराल आई तो उसके जेठ देवी सिंह, जेठानी उमा मेहरा तथा पति प्रदीप ने ५ लाख रुपए की मांग की व दहेज न लाने का उलाहना देने लगे। दूसरी विदा में ही पति अभियुक्त प्रदीप ने प्रार्थिया के साथ अत्यधिक मारपीट की, तलाक देने व दूसरी शादी करने की धमकी दी। प्रार्थिया के पिता एवं भाई ने कई अवसरों पर लगभग दो लाख रुपए अभियुक्त प्रदीप को दिए परंतु अभियुक्त ने प्रार्थिया को प्रताडि़त करना नहीं छोड़ा ।आरोपी के विरुद्ध थाना स्टेशनगंज में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
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