scriptदुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास | 20 years rigorous imprisonment for rape accused | Patrika News

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

locationनरसिंहपुरPublished: Sep 26, 2021 11:47:47 pm

Submitted by:

ajay khare

दुष्कर्म के एक मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोषी वासनिक ने अभियुक्त अरविन्द को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 9000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है

गाडरवारा. दुष्कर्म के एक मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोषी वासनिक ने अभियुक्त अरविन्द को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 9000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक पवन अग्रवाल ने बताया है कि अभियोजन के अनुसार आरोपी ने 14 दिसंबर 2018 को रात ११ बजे थाना करेली अंतर्गत एक गांव से 17 वर्षीय नाबालिग का उसके माता पिता की वैध संरक्षता में से उनकी सम्मति के बिना व्यपहरण किया और बार बार बलात्संग किया। इस मामले में थाना करेली में अपराध क्रमांक -842/2018, अंतर्गत भादंवि की धारा 363, 366, 376 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जिसका विशेष सत्र प्रकरण क्र . 02/2019 का विचारण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में हुआ । प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया था। लेकिन प्रकरण के समस्त तथ्य, परिस्थितियों तथा प्रकरण में पेश राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर की रिपोर्ट के आधार पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोषी वासनिक ने अभियुक्त अरविन्द को धारा 363 में 3 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड, 366 में 3 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड एवं 376 (2) (एन) में 10 वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 में 20 वर्ष का कारावस एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक पवन अग्रवाल ने पैरवी की थी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो