मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000 रुपए का जुर्माना
मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के दो आरोपियों को कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा और एक एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
High court appeals against life sentence for rape and murder
नरसिंहपुर. मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के दो आरोपियों को कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा और एक एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी बहादुर पिता नीमचन्द्र गूजर ग्राम डुगरिया को कोर्ट ने भादवि की धारा 323, 34 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से और जालम पिता नीमचन्द्र गूजर निवासी डुगरिया को भादवि की धारा 323, 34 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000 रुपए कुल 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ इन्द्रमणि गुप्ता ने बताया है कि 05 मई 2018 को शाम ५ बजे आरोपी जालम गूजर व बहादुर गूजर, फरियादिया सोमवती बाई पति अर्जुन कहार निवासी डुगरिया के बाड़े से लगी सीमा में गड्ढा कर रहे थे, फरियादी सोमवती ने मना किया। जिस पर आरोपी बहादुर ने हाथ में रखी लाठी से मारा जो सोमवती के कमर व हाथ में लगी, और आरोपी जालम ने मुक्के से मारा, जिससे सोमवती को चोटें आर्इं । आरोपियों ने गंदी-गंदी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। सोमवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी जालम गूजर व बहादुर गूजर के विरुद्ध अपराध क्र. 378/16भादवि की धारा 294, 323, 506, 34 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया । विचारण के दौरान आरोपी जालम गूजर व बहादुर गूजर को न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी एडीपीओ वीएन शुक्ला द्वारा की गई।