अभियोजन के अनुसार 24 अप्रेल 2013 को पुलिस थाना करेली को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी रांकई पिपरिया रोड सुभाष वार्ड करेली अपने पास अवैध स्मैक पावडर रखे हुये है और उसे बेचने के लिये किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा है। पुलिस ने तत्काल दबिश देकर आरोपी को पकड़ा । उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 30 ग्राम स्मैक पावडर बरामद किया। रिपोर्ट पुलिस थाना करेली में दर्ज हुई , आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुये चित्रांश विष्णु श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने न्यायालय के समक्ष 10 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया एवं आरोपी से जब्त मादक पदार्थ की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में की गई परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रकरण में आए साक्ष्य के परिशीलन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने उक्त दंडादेश पारित किया।