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FRAUD: संबल योजना के 40 हजार श्रमिक निकले फर्जी

locationनरसिंहपुरPublished: Aug 29, 2019 08:44:41 pm

Submitted by:

abishankar nagaich

सरकार के आदेश पर अफसरों ने 2.50 लाख श्रमिकों का किया सत्यापन तो हुआ खुलासा, अभी 1 लाख से अधिक का सत्यापन होना है शेष

labour chowk

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नरसिंहपुर. संबल योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। योजना का लाभ ऐसे लोगों ने भी लिया, जो इसके पात्र ही नहीं है। योजना के तहत जिले में 40 हजार से अधिक श्रमिक फर्जी (अपात्र) पाए गए हैं। इनकी संख्या अभी और बढ़ सकती है। राज्य सरकार ने संबल योजना का नाम बदलते हुए नया सवेरा कर दिया है और पात्र और अपात्र हितग्राहियों का सत्यापन करवा रही है। जिले में 1 जुलाई से शुरू हुए सत्यापन में 29 अगस्त तक 2 लाख 58 हजार 131 हितग्राहियों का सत्यापन किया जा चुका है, जिसमें 40 हजार 284 हितग्राही योजना के तहत अपात्र पाए गए हैं। 1 लाख 30 हजार 588 श्रमिकों का सत्यापन होना शेष है। ऐसी स्थिति में अपात्रों की संख्या और बढ़ सकती है।
जानकारी के अनुसार संबल योजना के तहत जिले में 3 लाख 4 हजार 352 लोगों ने अपना पंजीयन कराया था। पंजीयन के बाद उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिलना भी शुरू हो गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद योजना का नाम बदल कर नया सवेरा रखा गया और सत्यापन कराना शुरू किया। श्रम विभाग द्वारा इसका सत्यापन किया जा रहा है।
सबसे अधिक अपात्र जनपद नरसिंहपुर में
अबतक सबसे अधिक अपात्र हितग्राही जनपद पंचायत नरङ्क्षसहपुर में पाए गए हैं। यहां 67953 हितग्राहियों ने श्रमिक पंजीयन कराया था। 52318 का सत्यापन किया गया, जिसमें 12241 अपात्र पाए गए हैं। दूसरे स्थान पर गोटेगांव जनपद है। यहां पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 51763 है। 49896 का सत्यापन किया गया और 8533 अपात्र पाए गए।
ये है अपात्र की श्रेणी का आधार
जानकारी के अनुसार ऐसे हितग्राहियों को अपात्र की श्रेणी में रखा है जो आयकर दाता हो। किसी तरह का श्रमिक नहीं है। 60 साल से अधिक आयु हो चुकी हो। स्वयं ने निरस्ती के लिए आवेदन दिया हो, एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि होने पर स्वयं का कारोबार हो और 18 साल से कम उम्र, अध्ययनरत छात्र हो।
इनका कहना है
सरकार के आदेश पर संबल योजना के पात्र और अपात्र हितग्राहियों का सर्वे हो रहा है। अबतक 40 हजार 284 हितग्राही योजना के तहत अपात्र पाए गए हैं। उनकी एंट्री की जा रही है।
ज्योति पांडे, श्रम पदाधिकारी, श्रम विभाग

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