500 रुपए का जुर्माना भी लगाया
नरसिंहपुर•Feb 25, 2020 / 10:21 pm•
abishankar nagaich
कोर्ट के एक आदेश से अटकी कई शादियां, अब मिली राहत
नरसिंहपुर. एक युवती से जबरन प्यार का इजहार करने और फिर उस पर अश्लील कमेंट करने के आरोप में कोर्ट ने सुभाष पिता राधेश्याम श्रीवास्तव को 6 माह के कारावास और 500 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
पैरवीकर्ता एडीपीओ मनीषा दुबे ने बताया है कि 26 नवंबर 2018 को शाम करीब 6 बजे महिला अपने घर के सामने सरकारी नल में पानी भरने गई थी, तभी वहां अभियुक्त सुभाष श्रीवास्तव आकर खड़ा हो गया और अश्लील कमेंट करने लगा । बाद में सुभाष श्रीवास्तव उससे कहने लगा कि वह उससे प्यार करता है, तब वह डर कर अपने घर जाने लगी, तो अभियुक्त सुभाष श्रीवास्तव बुरी नीयत से उसका पीछा करते हुए उसके पीछे-पीछे आने लगा । जिससे वह काफी डर गई घर पर आकर घटना अपने पति और अपने रिश्तेदार को बताई।
आरोपी के विरुद्ध थाना करेली में भादवि की धारा 354डी, 354ए(4) एवं 509 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। स्वप्नश्री सिंह की न्यायालय ने आरोपी सुभाष पिता राधश्याम श्रीवास्तव उम्र 36 वर्ष निवासी गणेश वार्ड करेली जिला नरसिंहपुर को धारा 354डी में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 509 में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।