गाय के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष का कारावास
नरसिंहपुरPublished: Jan 21, 2019 08:19:51 pm
गाय के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अजमेर खान को न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवकांत पांडेय ने धारा 377 भादवि का दोषी पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है
नरसिंहपुर । गाय के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अजमेर खान को न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवकांत पांडेय ने धारा 377 भादवि का दोषी पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है । अपर लोक अभियोजक शरद शर्मा ने उक्त प्रकरण में अभियोजन की और से पैरवी की । उन्होंने बताया आरोपी अजमेर खान ग्राम सुरवारी के खेत में गाय के साथ दुष्कर्म कर रहा था जिसे गांव के देवीसिंह ने देखा और पुलिस को सूचना दी। इस शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध विवेचना उपरांत न्यायालय में मामला पेश किया गया । अभियोजन ने मामले में 9 साक्षियों की साक्ष्य अंकित कराई । एफ एसएल रिपोर्ट में भी घटना की पुष्टि हुई। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये न्यायालय ने आरोपी अजमेर पिता नबाब खान निवासी सुरवारी को उसके द्वारा किये गए इस घृणित कृत्य के लिए 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया ।
28 तक जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर भंडारण के निर्देश
नरसिंहपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन व्यवस्था के अंतर्गत जिले को माह फरवरी 2019 हेतु खाद्यान्न एवं नमक का उचित मूल्य दुकानवार आवंटन सौंपा गया है।
इस सिलसिले में जिला आपूर्ति अधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम एवं प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य के मान से एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरण कराया जाए। अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिता परिवारों को एक किलोग्राम नमक एक रूपये प्रति किलो की दर से वितरण कराया जाए। आवंटित खाद्यान्न एवं नमक का उठाव तत्काल कर 28 जनवरी तक जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।