scriptबुरी नीयत से गले में हाथ डालने वाले को पांच वर्ष का सश्रम कारावास | A five-year rigorous imprisonment to a person who was handcuffed with | Patrika News

बुरी नीयत से गले में हाथ डालने वाले को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

locationनरसिंहपुरPublished: Feb 18, 2020 08:55:13 pm

Submitted by:

ajay khare

आरोपी जितेन्द्र सिलावट पिता देवेन्द्र सिलावट निवासी महाराणा प्रताप वार्ड गाडरवारा को ५ वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

Court sentenced to life imprisonment to two daughters-in-law who murdered their mother-in-law

Court sentenced to life imprisonment to two daughters-in-law who murdered their mother-in-law

नरसिंहपुर. पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं अनन्य विशेष न्यायालय अनीता सिंह की न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण में आरोपी जितेन्द्र सिलावट पिता देवेन्द्र सिलावट निवासी महाराणा प्रताप वार्ड गाडरवारा को ५ वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन के मुताबिक ६ वर्षीय बालिका ८ अप्रेल को अपने परिजनों के साथ गाडरवारा में लगे मेला में गयी थी। रात्रि करीब 9.30 बजे वह और उसके परिजन बड़ा झूला झूल रहे थे, उसका चाचा झूले के पास अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। बालिका की मां झूले में अलग पालकी में एवं बालिका व उसका एक परिजन एक साथ अलग पालकी में बैठे थे, परिजन को अचानक उल्टी आने लगी, जिससे वह झूले से उतर गया, तब आरोपी जितेन्द्र सिलावट पालकी में बालिका के साथ बैठ गया। झूलते समय अभियुक्त ने गले में बुरी नीयत से हाथ डाला । यह देखकर बालिका की मां एवं चाचा चिल्लाये और झूला रोका। आरोपी जितेन्द्र सिलावट ने सबके सामने बालिका उसकी मां एवं चाचा को गंदी गालियां दी एवं जान से खत्म करने की धमकी दी।
आरोपी के विरुद्ध थाना गाडरवारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
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