नरसिंहपुर

ऋण माफी के लिए बैंक खाते को आधार नम्बर व मोबाइल नम्बर से लिंक कराना जरूरी

सहकारी बैंकए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण लेने वाले किसानों को अधिकतम दो लाख रूपये की सीमा तक पात्रतानुसार लाभ दिया जाना

नरसिंहपुरJan 09, 2019 / 05:09 pm

ajay khare

ऋण माफी के लिए बैंक खाते को आधार नम्बर व मोबाइल नम्बर से लिंक कराना जरूरी

नरसिंहपुर । मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में बैंक, कृषि एवं अन्य विभाग के अधिकारियों की बैठक जिला पंचायत के सभाकक्ष में हुई। बैठक में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि योजना के अंतर्गत जिले में सहकारी बैंकए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण लेने वाले किसानों को अधिकतम दो लाख रूपये की सीमा तक पात्रतानुसार लाभ दिया जाना है। सभी अधिकारी समन्वय के साथ मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर सक्सेना ने कहा कि इस योजना में पात्रता की शर्ते जनपद पंचायत तहसील और बैंक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जा रही हैं। योजना का लाभ लेने के लिए बैंक ऋण खातों को आधार नम्बर और मोबाइल नम्बर से लिंक कराना जरूरी है। बैंकों द्वारा यह कार्य 9 से 14 जनवरी तक किया जायेगा। ऋणी किसान इस अवधि के दौरान लोन खाते की पासबुक के पहले पेज और आधार नम्बर की फोटोकापी के साथ मोबाइल नम्बर की जानकारी संबंधित बैंक शाखा में जमा करायें। कलेक्टर ने इस संबंध में ग्राम पंचायतों में मुनादी कराने के निर्देश दिये।
बैठक में अपर कलेक्टर जे समीर लकरा जिला पंचायत सीईओ व नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना आरपी अहिरवार, उप संचालक कृषि एवं सहायक नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना आरके गणेशे, सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं अनुविभाग के मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के नोडल अधिकारीए सहायक नोडल अधिकारीए अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारीए जनपदों के सीईओ और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि जिला स्तर पर कलेक्टरए अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं विकासखंड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारीए जनपद पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।
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