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ACID : इस शहर में खुलेआम बिक रहा तेजाब

locationनरसिंहपुरPublished: Jan 22, 2020 11:13:26 pm

Submitted by:

Sanjay Tiwari

बिना लायसेंस जारी है अवैध कारोबार, जिम्मेदार नहीं कर रहे कार्रवाई

Acid is being sold openly in this city, officer, chief minister, instructions, accident

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करेली। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रदेश में तेजाब की खुली बिक्री पर नियंत्रण एवं अंकुश लगाएं। उन्होंने इसके लिए प्रदेश भर में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी बहन-बेटी पर एसिड अटैक की घटनाओं की रोकथाम के लिए यह कदम अति आवश्यक है। एसिड अटैक की घटनाएं बर्बरता और नृशंसता की परिचायक हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी नगर में एसिड की बिक्री खुलेआम हो रही है। गली-मोहल्लों में खुली किराने की दुकानों पर भी आसानी से एसिड खरीदा जा सकता है। दुकानदार न तो कारण पूछता है और न ही बिक्री व स्टॉक का रिकॉर्ड रखने जैसी औपचारिकता पूरी करता है। एसिड बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

शहर के अंदर भीड़ वाली जगहों पर तेजाब का बिकना बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। इन दिनों नगर के मुख्य मार्ग व बरमान रोड सहित बस्ती रोड स्थित दुकानों में खुलेआम तेजाब की बिक्री की जा रही है। शहर में हार्डवेयर दुकान चलाने वाले सबसे ज्यादा एसिड बेच रहे हैं। साथ ही गुड़ का सीजन शुरू होते ही यूपी बिहार आदि राज्यों से आने वाले कुछ लोगों द्वारा भी खुलेआम एसिड बेचा जाता है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शहर में लगभग एक दर्जन से अधिक दुकानों से एसिड का विक्रय किया जाता है। इनमें कुछ एक को छोड़ दें तो किसी भी व्यापारी के पास न तो इसका लाइसेंस है और नहीं उन्हें रसायन की जानकारी है। व्यापारियों के द्वारा बिना किसी जानकारी के सांद्र एसिड में पानी मिलाकर अपने हिसाब से एसिड तैयार कर लिया जाता है। जो पूरी तरह से अवैध है। ज्ञात हो की थोक व्यापारियों के पास यह ड्रमों में पहुंचता है पर बिना मानकों के इस अधिकृत तेजाब को पतला करने का काम खुले आसमान के नीचे किया जाता है। शहर में दुकानों पर बिना लेबल वाली बोतलों में एसिड भरकर बेचा जा रहा हैं। इन एसिड की बोतलों में इस बात की भी जानकारी नहीं है कि ये कितने घातक है और इसमें कंटेंट क्या हैं।

उल्लेखनीय है की जनवरी 2014 में अस्तित्व में आए नियम के मुताबिक एसिड बिक्री के लिए जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लेना जरूरी है। एसिड बिक्री पर निगरानी रखने का काम कलेक्टर, सीएमएचओ, एसडीएम आदि का है। दुकानदार को हर महीने एसिड की बिक्री एवं स्टॉक का रिकॉर्ड एसडीएम कार्यालय में जमा कराने का भी नियम है। ऐसा न होने पर तीन साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना हो सकता है। साथ ही लाइसेंसधारी विक्रेता को भी अपने यहां एसिड बिक्री करने का रजिस्टर मेंटेन करने का आदेश जारी किया गया था। इतना ही नहीं इसमें एसिड खरीदने वाले लोगों के नाम व पता मोबाइल नंबर व इसके खरीदने का प्रयोजन तक नोट करने के निर्देश दिए गए थे। जिससे घटना के बाद आसानी से दोषियों का पता लगाया जा सके। लेकिन मौजूदा हालत यह है कि एसिड बेचने वाले दुकानदार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस नियम की खुलेआम अवहेलना हो रही है।

इनका कहना है
जिन दुकानों में तेजाब जैसे घातक पदार्थ बिक रहे हैं, वहां की जांच की जाएगी। यदि किसी दुकानदार द्वारा अवैध तरीके से तेजाब का व्यवसाय किया जा रहा है तो उसके विरूद्घ कार्रवाई की जाएगी।
संघमित्रा बौद्ध, एसडीएम करेली

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