जानकारी के अनुसार यहां सड़क और नजूल की भूमि को 10 साल पहले कई लोगों ने पट्टे पर लेकर और अपने घर बना लिए थे । एक व्यक्ति द्वारा इस मामले में याचिका दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने मकानों को हटाने और प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह स्थापित करने का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में यहां पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की।
वर्जन
हाईकोर्ट के आदेश के पालन में नजूल,सड़क मद व शासकीय भूमि पर बनाए गए आवास तोड़े गए एवं अतिक्रमण हटाए गए। विस्थापितों को भटियाटोला में बसाने की व्यवस्था की गई है।
केएस ठाकुर, सीएमओ
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