कृषि कार्य के लिए दी प्रशासन ने सीमित अनुमति
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जिले में 14 अप्रेल तक टोटल लॉक डाउन के दौरान कृषि कार्य करने की अनुमति कुछ शर्तो पर दी है। कृषि कार्य करने वाले मजदूर एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी से कार्य करेंगे।
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नरसिंहपुर. कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जिले में 14 अप्रेल तक टोटल लॉक डाउन के दौरान कृषि कार्य करने की अनुमति कुछ शर्तो पर दी है। कृषि कार्य करने वाले मजदूर एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी से कार्य करेंगे। मज़दूरों को समय समय पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना अनिवार्य होगा। 18 साल से कम और 60 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों से कृषि कार्य नहीं कराया जायेगा। सर्दी जुकाम, खांसी बुख़ार से पीडि़त, अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित और सेहत से कमजोर व्यक्तियों से कृषि कार्य कराये जाने की मनाही होगी। ट्रेक्टर पर अधिकतम 2 और हार्वेस्टर पर अधिकतम चार व्यक्ति रह सकेंगे। हार्वेस्टर को जि़ले में प्रवेश करने और जि़ले में एक गांव
से दूसरे गांव में जाने के लिये पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ट्रेक्टर और हार्वेस्टर में डीज़ल डलवाने के लिये ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप 26 मार्च से आगामी आदेश तक प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक खुले रहेगें।
इन पंपों से नहीं मिलेगा डीजल
मेसर्स शक्ति पेट्रोलियम नरसिंहपुर, मेसर्स एमके साहू नरसिंहपुर, मेसर्स परमहंस पेट्रोलियम नरसिंहपुर, मेसर्स डीएम कठल नरसिंहपुर, मेसर्स पुलिस वेलफेयर पेट्रोलियम नरसिंहपुर, मेसर्स गीतानंद पेट्रोलियम गोटेगांव, मेसर्स आरबी खरया गोटेगांव, मेसर्स राजेन्द्र एंड कम्पनी गाडरवारा, मेसर्स प्रीति किसान सेवा केन्द्र गाडरवारा, मेसर्स कठल ट्रेडर्स कम्पनी रिलायंस गाडरवारा, मेसर्स महेश कुमार सुरेश कुमार गाडरवारा व मेसर्स पूर्णा एंड प्योर कम्पनी गाडरवारा में उक्त पेट्रोल पम्पों को डीज़ल विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी। डीजल ड्रम, टंकी,पीपा आदि में भी प्रदान नहीं किया जायेगा। पेट्रोल पंप पर डीज़ल भरवाने के लिये जाते समय किसान ट्रेक्टर के साथ ट्राली नहीं लगा सकेंगे।
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