ईओडब्ल्यूू मध्यप्रदेश के पत्र दिनांक 04.06.2019 द्वारा शिकायत क्रमांक 298/12 की जांच में प्रथम दृष्टया अपराध कारित होना पाए जाने पर भागचंद कौरव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 23/19 धारा 109, 409, 120बी भादवि एवं 13 (1) डी,13 (1) ई, सह पठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988,उपं भ्रनि. (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7(सी), 13(1)ए, 13(1)बी, 13(2), दिनांक 27.05.2019 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
यह था मामला
20 जून 2019 की सुबह करीब 5-6 बजे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर (ईओडब्ल्यू) की 52 सदस्यीय टीम ने जनपद चीचली के अंतर्गत ग्राम हीरापुर निवासी पंचायत सचिव भागचंद कौरव के मकान सहित दो अन्य जगहों पर छापामार कार्रवाई की थी। हीरापुर के पू्र्व संरपच कपिल लमानिया ने इस मामले में वर्ष 2012 में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की थी, जिस पर जांच में आरोप सही पाए जाने पर टीम ने सर्च कार्रवाई की थी। उल्लेेखनीय है कि आरोपी का मकान हीरापुर गांव में बाहर खेत में बना है, जहां बंद कमरे में घंटों जांच चली। सूत्रों के अनुसार इस दौरान टीम ने बारीकी से चीजों की पड़ताल की थी। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक टीम ने 30 एकड़ जमीन के दस्तावेज बरामद किए थे। इसमें एनटीपीसी के पास रायपुर मौजा में बेटों के नाम से करीब 50 लाख की 3 एकड़ जमीन खरीदी के भी दस्तावेज मिले थे। साथ ही विभिन्न बैंक पासबुकें, कुछ नगदी रुपए, तीन बाइक, एक चार पहिया वाहन, करीब एक किलो सोने चांदी के जेवरात भी टीम ने बरामद किए थे। सूत्रों के अनुसार लगभग एक करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद हुई थी। जांच टीम ने सचिव की वर्तमान पदस्थापना वाली चोरबरहटा पंचायत भवन को भी सील किया था। जांच दल की सीनियर इंस्पेक्टर शशिकला मर्सकोले के अनुसार विभागीय अनियमितता की शिकायत पर जांच में अपराध पाए जाने पर सर्च कार्रवाई की गई । जांच दल ने आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13-1ए, 13-1बी, 13-2 के तहत कार्रवाई की।
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